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Mohali News: नशा तस्करी में एक आरोपी को 12 साल की कैद, दो साथी आरोपी भगोड़े करार

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 02:15 AM IST
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One accused sentenced to 12 years in prison for drug trafficking, two accomplices declared fugitives
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मोहाली। नशीले कैप्सूल और प्रतिबंधित गोलियों की भारी मात्रा बरामद होने के चार साल पुराने मामले में रंजीत सिंह निवासी अमृतसर को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 12 साल की कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। विधिक जिला एवं सत्र जज प्रशांत वर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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इसी मामले में रंजीत सिंह के दो साथी आरोपी राहुल कुमार और सनी कुमार, दोनों निवासी अमृतसर लगातार पेशियों से गैरहाजिर रहने पर अदालत की ओर से भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए हैं।
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यह मामला 9 जून 2021 का है, जब थाना लालड़ू पुलिस ने अंबाला-चंडीगढ़ रोड झरमड़ी के पास नाकाबंदी के दौरान पैदल आ रहे तीन युवकों को शक के आधार पर रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही तीनों युवक पीछे मुड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें तुरंत काबू कर लिया। पूछताछ में उनकी पहचान रंजीत सिंह, सन्नी कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई।
उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में जब राहुल कुमार के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 2560 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। रंजीत सिंह के बैग से 1912 नशीले कैप्सूल और 800 दूसरी कंपनी के प्रतिबंधित कैप्सूल मिले। तीसरे आरोपी सन्नी कुमार के हाथ में पकड़े लिफाफे की तलाशी लेने पर 3000 नशीली गोलियां और 2400 दूसरी कंपनी की गोलियां बरामद हुईं।
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