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Mohali News: मोहाली में तीन ट्रैवल एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई, दो के लाइसेंस रद्द, एक निलंबित

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Jan 2026 02:49 AM IST
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Strict action was taken against three travel agencies in Mohali, with licenses of two revoked and one suspended
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मोहाली। जिले में अवैध और नियमों का उल्लंघन कर रही ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत कार्रवाई कर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) गीता सिंह ने दो इमिग्रेशन/ओवरसीज कंसल्टेंसी फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जबकि एक फर्म का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया है। एडीसी ने जारी आदेशों के अनुसार मैसर्स माउंटेन इमिग्रेशन (शोरूम नंबर 1 व 2, मेट्रो प्लाजा, जीरकपुर) और ग्लोबल सेफ ओवरसीज (एससीएफ-87, फेज-11, मोहाली) के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
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प्रशासन ने बताया कि दोनों फर्मों ने समय पर लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया, न ही मासिक रिपोर्टें और विज्ञापनों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं विभाग को भेजीं। इसके अलावा जारी नोटिसों का जवाब या स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, जो एक्ट की स्पष्ट अवहेलना है। इसी क्रम में मैसर्स क्विक वीजा सॉल्यूशन (एससीएफ-127, फेज-7, मोहाली) का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। हालांकि इस फर्म का लाइसेंस दिसंबर 2028 तक वैध था, लेकिन लगातार रिपोर्ट न भेजने, नियमों की अनदेखी और विभागीय निर्देशों का पालन न करने के चलते यह कार्रवाई की गई। फर्म को 14 जनवरी 2026 से तीन माह के लिए निलंबन का आदेश जारी किया गया है।
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एडीसी गीता सिंह ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि इन फर्मों या इनके मालिकों/पार्टनरों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित फर्मों की होगी। साथ ही, क्विक वीजा सॉल्यूशन को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर देकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि विदेश भेजने के नाम पर किसी भी फर्म से संपर्क करने से पहले उसके लाइसेंस और वैधता की पूरी जांच करें, ताकि ठगी और धोखाधड़ी से बचा जा सके।
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