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Patiala: अब माइनिंग केस में हुई विधायक पठानमाजरा की गिरफ्तारी, दुष्कर्म केस में 14 दिन और बढ़ी न्यायिक हिरासत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)
Published by: Nivedita
Updated Tue, 21 Apr 2026 08:27 AM IST
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सार
पठानमाजरा के वकील बिक्रमजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अदालत में अपील की गई है कि विधायक के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पटियाला जिले से संबंधित हैं जबकि उन्हें बठिंडा जेल में रखा गया है इसलिए उन्हें पटियाला जेल शिफ्ट किया जाए।
हरमीत सिंह पठानमाजरा
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को पटियाला पुलिस ने थाना जुल्कां में दर्ज माइनिंग केस में उनकी गिरफ्तारी कर ली। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पटियाला अदालत में पेश किया गया जहां दुष्कर्म मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई और उन्हें बठिंडा जेल भेज दिया गया।
एसपी गुरबंस सिंह बैंस ने बताया कि दुष्कर्म केस में बठिंडा जेल में बंद पठानमाजरा को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने थाना जुल्कां में दर्ज माइनिंग के पुराने मामले में आत्मसमर्पण किया जिसके बाद पुलिस ने औपचारिक गिरफ्तारी कर ली। फिलहाल पुलिस ने इस केस में रिमांड की मांग नहीं की है क्योंकि जांच जारी है। जरूरत पड़ने पर आगे पूछताछ के लिए रिमांड लिया जाएगा।
पठानमाजरा के वकील बिक्रमजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अदालत में अपील की गई है कि विधायक के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पटियाला जिले से संबंधित हैं जबकि उन्हें बठिंडा जेल में रखा गया है इसलिए उन्हें पटियाला जेल शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं बल्कि माइनिंग एक्ट से जुड़ा पुराना केस है जिसमें अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में केवल पठानमाजरा की गिरफ्तारी बाकी थी जो अब पूरी कर ली गई है।
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एसपी गुरबंस सिंह बैंस ने बताया कि दुष्कर्म केस में बठिंडा जेल में बंद पठानमाजरा को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने थाना जुल्कां में दर्ज माइनिंग के पुराने मामले में आत्मसमर्पण किया जिसके बाद पुलिस ने औपचारिक गिरफ्तारी कर ली। फिलहाल पुलिस ने इस केस में रिमांड की मांग नहीं की है क्योंकि जांच जारी है। जरूरत पड़ने पर आगे पूछताछ के लिए रिमांड लिया जाएगा।
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पठानमाजरा के वकील बिक्रमजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अदालत में अपील की गई है कि विधायक के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पटियाला जिले से संबंधित हैं जबकि उन्हें बठिंडा जेल में रखा गया है इसलिए उन्हें पटियाला जेल शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं बल्कि माइनिंग एक्ट से जुड़ा पुराना केस है जिसमें अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में केवल पठानमाजरा की गिरफ्तारी बाकी थी जो अब पूरी कर ली गई है।

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