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Patiala News: आरटीए ने नियमों का उल्लंघन करने पर 8 बसों के 10 चालान काटे
Tue, 18 Aug 2026 07:07 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला
संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला
Updated Tue, 18 Aug 2026 07:07 PM IST
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1.19 लाख रुपये का जुर्माना किया
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब के निर्देशों पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पटियाला के सचिव ने बसों की विशेष प्रवर्तन मुहिम चलाई। इस मुहिम का उद्देश्य बस ऑपरेटरों द्वारा परमिट शर्तों और मोटर व्हीकल एक्ट व नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था।
विशेष चेकिंग के दौरान कुल 8 स्टेज कैरिज बसों की जांच की गई। इनमें दो एसी बसें साधारण परमिट पर चल रही थीं। साथ ही दो टूरिस्ट बसें भी शामिल थीं। इन सभी बसों के खिलाफ अलग-अलग नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे गए। लागू परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर साधारण परमिट पर चल रही एसी बसों पर कार्रवाई हुई। टूरिस्ट बसों पर भी अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के लिए चालान किए गए।
दस्तावेज की जांच और कार्रवाई
चेकिंग में बसों और ड्राइवरों के परमिट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस जैसे जरूरी दस्तावेज की विस्तार से जांच हुई। बसों की परमिट कैटेगरी और उनके वास्तविक संचालन की भी पुष्टि की गई। नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 10 चालान किए गए, जिनमें कुल 1,19,500 रुपये का जुर्माना शामिल था। आरटीए पटियाला के सचिव ने एनफोर्समेंट स्टाफ को नियमित और कड़ी चेकिंग जारी रखने का निर्देश दिया। ट्रांसपोर्ट विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों से परमिट शर्तों, मोटर व्हीकल एक्ट और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की।
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पटियाला। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब के निर्देशों पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पटियाला के सचिव ने बसों की विशेष प्रवर्तन मुहिम चलाई। इस मुहिम का उद्देश्य बस ऑपरेटरों द्वारा परमिट शर्तों और मोटर व्हीकल एक्ट व नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था।
विशेष चेकिंग के दौरान कुल 8 स्टेज कैरिज बसों की जांच की गई। इनमें दो एसी बसें साधारण परमिट पर चल रही थीं। साथ ही दो टूरिस्ट बसें भी शामिल थीं। इन सभी बसों के खिलाफ अलग-अलग नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे गए। लागू परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर साधारण परमिट पर चल रही एसी बसों पर कार्रवाई हुई। टूरिस्ट बसों पर भी अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के लिए चालान किए गए।
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दस्तावेज की जांच और कार्रवाई
चेकिंग में बसों और ड्राइवरों के परमिट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस जैसे जरूरी दस्तावेज की विस्तार से जांच हुई। बसों की परमिट कैटेगरी और उनके वास्तविक संचालन की भी पुष्टि की गई। नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 10 चालान किए गए, जिनमें कुल 1,19,500 रुपये का जुर्माना शामिल था। आरटीए पटियाला के सचिव ने एनफोर्समेंट स्टाफ को नियमित और कड़ी चेकिंग जारी रखने का निर्देश दिया। ट्रांसपोर्ट विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों से परमिट शर्तों, मोटर व्हीकल एक्ट और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की।
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