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Baran News: नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर छबड़ा पुलिस का तगड़ा वार, पांच आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति सीज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारां
Published by: बारां ब्यूरो
Updated Mon, 27 Apr 2026 06:08 PM IST
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सार
छबड़ा पुलिस ने क्षेत्र में 5 कुख्यात तस्करों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई से तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर सीधा प्रहार माना जा रहा है।
नशा तस्करों की करोड़ों की संपत्ति सीज करने का नोटिस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छबड़ा पुलिस ने क्षेत्र में 5 कुख्यात तस्करों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई से तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर सीधा प्रहार माना जा रहा है।
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बारां जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के छबड़ा क्षेत्र में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ा रुख अपनाते हुए 5 कुख्यात तस्करों की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। जिले में इस तरह की यह पहली प्रमुख और बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
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छबड़ा पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार गणपति नगर और लक्ष्मीपुरा क्षेत्र के निवासी पांच प्रमुख तस्करों बलवीर उर्फ बल्लू सांसी, विशाल, रजनी बाई, धीरणसिंह, पचमसिंह की अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को सीज किया गया है। जिसमें गणपति नगर स्थित एक भव्य दो मंजिला मकान, एक लग्जरी कार, एक मोटर साइकिल और दो स्कूटी शामिल हैं।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन संपत्तियों का स्वामित्व परिवर्तन, बिक्री, खरीद, गिरवी रखना या उपहार देना न्यायालय की अनुमति के बिना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान छबड़ा थानाधिकारी राजेश खटाना और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संदीप गहलोत के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और नगर पालिका के कर्मचारी तैनात रहे। टीम ने संबंधित संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर उन्हें फ्रीज करने की प्रक्रिया पूरी की।
पुलिस का मानना है कि केवल जेल भेजने से तस्करी नहीं रुकती, बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। इस कार्रवाई से जिले के अन्य नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। हालांकि नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रभावित पक्षों को नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील करने का अधिकार सुरक्षित है।

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