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Bikaner News: थानेदार समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर, जानें क्यों उसी थानें में दर्ज हुआ केस?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 10:00 PM IST
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सार
बीकानेर में थानेदार के खिलाफ उसके ही थाने में एफआईआर, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है, फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पढ़ें पूरा खबर
बीकानेर: थानेदार के खिलाफ उसके ही थाने में एफआईआर, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप।
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विस्तार
बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में एक होटल संचालक से जबरन एक लाख रुपये वसूलने, सीसीटीवी डीवीआर जब्त करने और झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप में थानाधिकारी सहित छह पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज हुआ है।
खाजूवाला निवासी होटल संचालक राजेंद्र सिंह पुत्र हरीसिंह ने एसीजेएम अदालत में इस्तगासा पेश कर बताया कि एक जुलाई की सुबह सीआई सुरेंद्र कुमार प्रजापत अपने साथ कॉन्स्टेबल रामकुमार, मुकेश, रामनिवास, हेड कॉन्स्टेबल मोनू सिंह, ईश्वर सिंह और निजी व्यक्ति प्रेम कुमार को लेकर शिव शक्ति होटल पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने राजेंद्र पर थाने की बंदी न देने का आरोप लगाया और जब उसने इंकार किया तो गाली-गलौज करते हुए सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर लिया।
रिश्वत की मांग की और धमकी दी
राजेंद्र के अनुसार, पुलिस ने एक लाख रुपए रिश्वत की मांग की और धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज देंगे। डर के मारे राजेंद्र ने भाई अवतार सिंह और भतीजे रिछपाल सिंह को बुलाया, जिन्होंने बैंक व घर से पैसे जुटाकर डूडी पंप के पास प्रेम कुमार की टायर दुकान पर रकम सौंप दी। इसके बाद पुलिस राजेंद्र को थाने ले गई, जहां जबरन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
ये भी पढ़ें- Rajasthan: अस्पतालों की फायर सेफ्टी होगी और मजबूत, सीएम भजनलाल शर्मा ने 30 नए अधिकारी पदों को दी मंजूरी
अब मामला दर्ज कर जांच पूगल एसएचओ को दी
राजेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत बीकानेर एसपी, आईजी बीकानेर रेंज और डीजीपी जयपुर को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने अदालत का सहारा लिया। अदालत के आदेश पर अब मामला दर्ज कर जांच पूगल एसएचओ समरवीर सिंह को सौंपी गई है।
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खाजूवाला निवासी होटल संचालक राजेंद्र सिंह पुत्र हरीसिंह ने एसीजेएम अदालत में इस्तगासा पेश कर बताया कि एक जुलाई की सुबह सीआई सुरेंद्र कुमार प्रजापत अपने साथ कॉन्स्टेबल रामकुमार, मुकेश, रामनिवास, हेड कॉन्स्टेबल मोनू सिंह, ईश्वर सिंह और निजी व्यक्ति प्रेम कुमार को लेकर शिव शक्ति होटल पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने राजेंद्र पर थाने की बंदी न देने का आरोप लगाया और जब उसने इंकार किया तो गाली-गलौज करते हुए सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर लिया।
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रिश्वत की मांग की और धमकी दी
राजेंद्र के अनुसार, पुलिस ने एक लाख रुपए रिश्वत की मांग की और धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज देंगे। डर के मारे राजेंद्र ने भाई अवतार सिंह और भतीजे रिछपाल सिंह को बुलाया, जिन्होंने बैंक व घर से पैसे जुटाकर डूडी पंप के पास प्रेम कुमार की टायर दुकान पर रकम सौंप दी। इसके बाद पुलिस राजेंद्र को थाने ले गई, जहां जबरन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
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अब मामला दर्ज कर जांच पूगल एसएचओ को दी
राजेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत बीकानेर एसपी, आईजी बीकानेर रेंज और डीजीपी जयपुर को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने अदालत का सहारा लिया। अदालत के आदेश पर अब मामला दर्ज कर जांच पूगल एसएचओ समरवीर सिंह को सौंपी गई है।