Dausa: करोड़ों की धोखाधड़ी! सड़क की जमीन को दुकानों के नाम पर कराई गई रजिस्ट्री, जानें कैसे खुलासा
महवा हनुमान नगर कॉलोनी, सड़क जमीन फर्जी बिक्री, कॉलोनाइजर और तहसील प्रशासन मिलीभगत, 894 वर्ग मीटर, मास्टर प्लान 2024, टाउनशिप पॉलिसी उल्लंघन, दुकानों के नाम पर रजिस्ट्री, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अपील, उच्च न्यायालय जनहित याचिका, ओम प्रकाश हुड़ला
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महवा के हनुमान नगर विस्तार कॉलोनी में सड़क की 894 वर्ग मीटर जमीन को दुकानों के भूखंड बताकर 5 करोड़ से अधिक राशि में बेच देने का मामला सामने आया है। कॉलोनाइजर ने खरीदारों के नाम भी रजिस्ट्री करा दी है। आरोप है कि यह बड़ा घपला तहसील प्रशासन और कॉलोनाइजर की मिलीभगत से किया गया।
पाली गांव के खसरा नंबर 925, 926 और 927 पर हनुमान नगर विस्तार नाम से आवासीय कॉलोनी बनाई जा रही है। मास्टर प्लान 2024 के अनुसार पाली रोड की चौड़ाई 100 फीट रखी गई थी, जिसके अनुसार सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 फीट सड़क होनी चाहिए थी। लेकिन कॉलोनाइजर ने खसरा नंबर 925 के सामने केवल 41 फीट सड़क छोड़ कर दुकानों के नाम पर भूमि बेचना शुरू कर दिया।
खसरा नंबर 925, 926 और 927 कुल 18,700 वर्ग मीटर है। नगर पालिका की ओर से खसरा नंबर 925 में 6,500 वर्ग मीटर भूमि में से 5,606 वर्ग मीटर को सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक सुविधाओं के लिए नामांतरण खोलने के लिए कहा गया था, जबकि शेष 894 वर्ग मीटर को गैर मुमकिन सड़क में नामांतरण किया जाना था। लेकिन तहसीलदार ने 4 अक्टूबर को पूरे 6,500 वर्ग मीटर भूमि का नामांतरण आवासीय प्रयोजनार्थ खोल दिया।
इस कारण कॉलोनाइजर ने 894 वर्ग मीटर सड़क की भूमि की दुकानों के नाम पर रजिस्ट्री कराना शुरू कर दिया। टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार 40 प्रतिशत भूमि को नॉन-सेलेबल एरिया मानते हुए सुविधाओं के लिए और 60 प्रतिशत को आवासीय के लिए आरक्षित रखा जाना था। आरोप है कि कॉलोनाइजर को सुविधाओं के लिए 3,347 वर्ग गज भूमि आरक्षित रखनी थी, लेकिन मिलीभगत से केवल 696 वर्ग गज ही आरक्षित रखी गई। शेष 2,651 वर्ग गज सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि को 20,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से 5 करोड़ 30 लाख में बेचा जा रहा है।
तहसीलदार पृथ्वी राज मीना ने बताया कि पटवारी की गलती से गैर मुमकिन सड़क की भूमि का नामांतरण खुल गया था, जिसे अपील कर बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें तहसील की गलती है और यह कोई बड़ा मामला नहीं है। नगर पालिका ईओ राजेश मीना ने भी स्पष्ट किया कि हमने आवासीय और सड़क के नामांतरण के लिए लिखित निर्देश दिए थे, लेकिन तहसील स्तर पर इसे आवासीय में खोल दिया गया।
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मास्टर प्लान और टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार 40 प्रतिशत नॉन-सेलेबल एरिया में 7 प्रतिशत खेल मैदान और पार्क, 4 प्रतिशत यूटिलिटी फैसिलिटी और 4 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा गया था। शेष 25 प्रतिशत भूमि पर रोड निर्माण होना था। आरोप है कि तहसील प्रशासन और कॉलोनाइजर ने मिलकर मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई हैं। कॉलोनाइजर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में नामांतरण खारिज कराने के लिए अपील की है। यदि नामांतरण खारिज हो जाता है तो जिन लोगों ने सड़क की भूमि दुकानों के नाम पर खरीदी है, वे अपने भवन निर्माण के अधिकार खो देंगे।
पूर्व मंत्री ओम प्रकाश हुड़ला ने बताया कि हनुमान नगर प्रथम, द्वितीय, विस्तार और हिंडौन रोड पर बांके बिहारी नगर में भूमि बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। जिला प्रशासन को शिकायत की जा चुकी है और यदि न्याय नहीं मिला तो उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। आमजन को लूटने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।