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Hanumangarh News: गिव अप अभियान में अब 28 तक होगा आवेदन, खाद्य सुरक्षा योजना से नाम वापस ले सकते हैं यह लाेग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़ Published by: हनुमानगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 02 Feb 2025 06:42 PM IST
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सार

28 फरवरी के बाद भी अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाता है तो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अपात्र परिवारों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ लेने की स्थिति में, उचित मूल्य की दुकान से लिए गए गेहूं की 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी।

application online 28th in Give Up campaign for the Food Security Scheme in Hanumangarh district.
फ़ाइल फोटो
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विस्तार

हनुमानगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम और अपात्र लोगों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए "गिव अप" अभियान की अंतिम तिथि एक माह और बढ़ा दी गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी थी, जिसे अब 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
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वहीं, इस अभियान के तहत अब ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त एवं उपशासन सचिव ब्रह्म लाल जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें अभियान की अवधि बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला ने बताया कि राज्य सरकार गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम लोगों को स्वयं योजना से हटने का अवसर दे रही है। अब तक, संबंधित राशन डीलर की दुकान पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से ही खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकता है।
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हनुमानगढ़ जिले में यह सुविधा 1 फरवरी से विभाग की वेबसाइट पर शुरू हो गई है। इसके बाद, आयकर दाता, सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी, एक लाख से अधिक आय वाले परिवार और चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर छोड़कर) रखने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अपात्र पाए जाने पर होगी गेहूं की वसूली
28 फरवरी के बाद भी अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाता है तो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अपात्र परिवारों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ लेने की स्थिति में, उचित मूल्य की दुकान से लिए गए गेहूं की 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी। इससे बचने के लिए अपात्र व्यक्ति को स्वयं योजना से अपना नाम हटा लेना चाहिए।

नए लाभार्थियों के लिए पोर्टल शुरू
26 जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थी जोड़ने के लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। साथ ही, योजना का लाभ लेने वाले परिवारों के राशन कार्ड में भी नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। कलेक्टर डॉ. कानाराम ने सभी उपखंड अधिकारियों, जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण आवेदन तिथि से एक माह के भीतर करें।

फिर इस तरह होगी जांच 
  • ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों की जांच कमेटी करेगी, जिसमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी शामिल होंगे।
  • शहरी क्षेत्रों में पटवारी, स्थानीय निकाय कार्मिक और बूथ लेवल अधिकारी जांच करेंगे।
  • आवेदन ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से किए जाएंगे।
  • जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी की अनुशंसा के बाद संबंधित उपखंड अधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे।
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