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Rajasthan: घूसकांड में आरोपी बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को बड़ा झटका, ACB अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Sat, 24 May 2025 04:26 PM IST
सार
Jaipur News: बहुचर्चित घूसकांड मामले में गिरफ्तार बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उन्हें जमानत देने से गलत संदेश जाएगा।
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बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान के बहुचर्चित रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार बागीदौरा (बांसवाड़ा) से बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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कोर्ट ने कहा- समाज पर पड़ेगा गलत प्रभाव
अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर कहा कि आरोपी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिन पर जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाने और उनके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस तरह के गंभीर आरोपों में अगर उन्हें जमानत दी जाती है, तो यह समाज में गलत संदेश भेजेगा। साथ ही वर्तमान में विधायक होने के नाते आरोपी द्वारा अनुसंधान को प्रभावित किए जाने की आशंका भी जताई गई।
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‘राजनीतिक साजिश का हुए शिकार’
विधायक के अधिवक्ता आशु सिंह शेखावत ने कोर्ट में तर्क दिया कि परिवाद में मात्र ढाई लाख रुपये की रिश्वत की बात कही गई थी। लेकिन आरोपी पर 2.5 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है। सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत मांगने का प्रमाण नहीं मिला है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मामले में गवाह अधिकतर लोक सेवक हैं, जिन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेषता का परिणाम बताया और जमानत देने की मांग की।
लोक अभियोजन पक्ष का कड़ा विरोध
विशिष्ट लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। मामले में अब भी 83 हजार रुपये रिश्वत की राशि की बरामदगी नहीं हो सकी है। साथ ही विधायक का पीए रोहिताश्व उर्फ रोहित मीणा अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
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राजस्थान में पहली बार विधायक को रंगे हाथों पकड़ा गया
गौरतलब है कि तीन मई को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने विधायक जयकृष्ण पटेल को जयपुर स्थित उनके सरकारी क्वार्टर में 20 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह राजस्थान में पहली बार है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि विधायक ने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े प्रश्नों को हटाने की एवज में 10 करोड़ की मांग की थी, जिसे बाद में 2.5 करोड़ में तय किया गया। फिलहाल विधायक न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच एसीबी द्वारा जारी है।