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जोधपुर पंचायत चुनाव: 43 वार्डों में 148 नामांकन वैध, आरएलपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के पर्चे खारिज

Thu, 15 Oct 2026 12:11 AM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:11 AM IST
सार

राजस्थान में पंचायती राज आम चुनाव 2026 के तहत जोधपुर जिला परिषद के 43 वार्डों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की बुधवार को जांच की गई। कुल 208 नामांकन पत्रों में से 148 वैध पाए गए। जांच के दौरान 57 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए, जबकि चार खारिज किए गए।

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जोधपुर में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, तीन प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन खारिज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंचायती राज आम चुनाव 2026 के तहत जोधपुर जिले में प्रथम चरण के चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) की गई। जिला परिषद के 43 वार्डों के लिए प्राप्त नामांकन पत्रों की समीक्षा जिला मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से शुरू हुई। इस दौरान प्रत्याशियों की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच की गई और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई।
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अतिरिक्त जिला कलेक्टर जवाहर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला परिषद के 43 वार्डों के लिए कुल 208 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 57 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए, जबकि चार नामांकन खारिज किए गए। इस प्रक्रिया के बाद कुल 148 नामांकन वैध रह गए हैं।
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अतिरिक्त जिला कलेक्टर जवाहर चौधरी ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कुछ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन भी नियमों के तहत खारिज किए गए हैं। इनमें जिला परिषद के वार्ड संख्या 11 और 13 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रत्याशी तथा वार्ड संख्या 20 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन शामिल है।
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उन्होंने बताया कि इन प्रत्याशियों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक मामले लंबित हैं और संबंधित मामलों में न्यायालय की ओर से आरोप तय किए जा चुके हैं। प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्रों के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रों में भी इन मामलों और संबंधित तारीखों का उल्लेख किया था। चौधरी के अनुसार, नियमानुसार जिन अपराधों में पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और जिनमें न्यायालय आरोप तय कर चुका है, ऐसे मामलों में निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रत्याशी की पात्रता प्रभावित होती है। इसी आधार पर संबंधित नामांकन पत्र निरस्त किए गए।

चौधरी ने बताया कि RLP के एक अन्य प्रत्याशी का नामांकन पत्र भी अपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत किया गया। संबंधित प्रत्याशी ने प्रस्तावकों का विवरण और जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। नामांकन पत्र में आवश्यक घोषणाएं भी पूरी नहीं की गई थीं। जांच के दौरान नामांकन पत्र अपूर्ण पाए जाने पर उसे निरस्त कर दिया गया।

जोधपुर जिले में प्रथम चरण के अंतर्गत जिला परिषद के 43 वार्डों के साथ छह पंचायत समितियों के 90 वार्डों के लिए भी नामांकन प्राप्त किए गए थे। इन पंचायत समितियों के निर्धारित मुख्यालयों पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि पंचायत समितियों में भी ज्यादातर स्थानों पर स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैध रूप से नामांकित प्रत्याशियों की सूची प्राप्त होने के बाद उसे मीडिया के साथ साझा किया जाएगा।


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पंचायती राज आम चुनाव 2026 के तहत प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर प्रशासन की नजर रहेगी। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

 
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