सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jodhpur News ›   Hearing in Salman Khan's blackbuck poaching case postponed, Justice Sandhu recuses himself from appeals

Rajasthan News: सलमान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई टली, जस्टिस संधू ने अपीलों से खुद को अलग किया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Mon, 16 Feb 2026 10:11 PM IST
विज्ञापन
सार

Blackbuck Poaching Case Hearing Postponed: राजस्थान हाईकोर्ट में कांकाणी हिरण शिकार मामले की अपीलों पर सुनवाई जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने करने से इनकार किया। मामला अब मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाएगा। राज्य की लीव टू अपील और सलमान की अपील लंबित हैं।

Hearing in Salman Khan's blackbuck poaching case postponed, Justice Sandhu recuses himself from appeals
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम
विज्ञापन

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने इन अपीलों पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने प्रकरण को ‘पुट अप अनदर बेंच’ करते हुए अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अब मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा, जहां से यह तय होगा कि आगे इन अपीलों पर किस बेंच में सुनवाई होगी। फिलहाल दो अपीलों पर सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन निर्णय टलने से मामला लंबित हो गया है।

Trending Videos

 
राज्य सरकार की लीव टू अपील विचाराधीन
कांकाणी हिरण शिकार मामले में अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील दायर की गई है। यह अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मामला वर्ष 1998 में लूणी थाने में दर्ज हुआ था। आरोप है कि 1 और 2 अक्तूबर 1998 की मध्यरात्रि में शिकार की घटना हुई थी। इस प्रकरण में अभिनेता सलमान खान सहित सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें- भिवाड़ी फैक्टरी धमाके में अधिकतर मृतक बिहार निवासी: चार गंभीर घायल दिल्ली रेफर; मैनेजर हिरासत में, खुला यह राज
 
सजा के खिलाफ अपील और ट्रांसफर की प्रक्रिया
सजा के खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर में अपील दायर की थी और वे जमानत पर रिहा हुए थे। बाद में उनकी अपील को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर 21 मार्च 2022 को यह अपील हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। वर्तमान में यह अपील भी लंबित मामलों में शामिल है।
 
अधिवक्ता का बयान भी सामने आया
इस प्रकरण में अधिवक्ता महिपाल विश्नोई का भी बयान सामने आया है। मामले की सुनवाई नई बेंच के गठन के बाद ही आगे बढ़ सकेगी। फिलहाल सभी संबंधित अपीलों पर अगली कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद तय होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed