LPG Crisis: गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, नौ जगह छापेमारी में 92 सिलिंडर जब्त, दो पर एफआईआर
खैरथल-तिजारा जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नौ जगहों पर छापेमारी कर 92 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए और दो मामलों में एफआईआर दर्ज की गई।
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खैरथल-तिजारा जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अभियान चलाया। जिला कलक्टर अतुल प्रकाश के निर्देश पर जिला रसद विभाग और प्रवर्तन निरीक्षक दल की संयुक्त टीमों ने गुरुवार को 9 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 92 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इस दौरान दो मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है।
पिकअप वाहन से 46 अवैध सिलिंडर जब्त हुए
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि भिवाड़ी के सांथलका क्षेत्र में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया, जिसमें 46 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। इस मामले में हरकेश कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, भिवाड़ी के मुकदम चौक स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी के दौरान पंकज कुमार द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण और व्यापार करते हुए 15 सिलेंडर जब्त किए गए। इस प्रकरण में भी संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
अलग-अलग टीमों ने की कार्रवाई
इसके अलावा, मुण्डावर क्षेत्र के मातोर गांव में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई करते हुए दो दुकानों से 2 सिलेंडर जब्त किए गए। सांथलका क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग की लगातार मिल रही शिकायतों पर टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर विभिन्न दुकानों से कुल 31 सिलेंडर बरामद किए गए। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए सभी 92 सिलेंडरों के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत कुल 9 प्रकरण दर्ज कर जिला कलक्टर न्यायालय, खैरथल-तिजारा में इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध भंडारण न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। प्रशासन द्वारा पारदर्शी वितरण प्रणाली बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे अभियानों को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा।