सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Kotputli-Behror News ›   LPG Crisis Major Action Against Gas Cylinder Black Marketing 92 Cylinders Seized

LPG Crisis: गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, नौ जगह छापेमारी में 92 सिलिंडर जब्त, दो पर एफआईआर

न्यूज डेस्क, कोटपूतली-बहरोड़ Published by: कोटपुतली ब्यूरो Updated Thu, 16 Apr 2026 10:25 PM IST
विज्ञापन
सार

खैरथल-तिजारा जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नौ जगहों पर छापेमारी कर 92 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए और दो मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। 

LPG Crisis Major Action Against Gas Cylinder Black Marketing 92 Cylinders Seized
खैरथल-तिजारा में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर शिकंजा - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार

खैरथल-तिजारा जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अभियान चलाया। जिला कलक्टर अतुल प्रकाश के निर्देश पर जिला रसद विभाग और प्रवर्तन निरीक्षक दल की संयुक्त टीमों ने गुरुवार को 9 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 92 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इस दौरान दो मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

Trending Videos


पिकअप वाहन से 46 अवैध सिलिंडर जब्त हुए
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि भिवाड़ी के सांथलका क्षेत्र में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया, जिसमें 46 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। इस मामले में हरकेश कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, भिवाड़ी के मुकदम चौक स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी के दौरान पंकज कुमार द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण और व्यापार करते हुए 15 सिलेंडर जब्त किए गए। इस प्रकरण में भी संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अलग-अलग टीमों ने की कार्रवाई
इसके अलावा, मुण्डावर क्षेत्र के मातोर गांव में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई करते हुए दो दुकानों से 2 सिलेंडर जब्त किए गए। सांथलका क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग की लगातार मिल रही शिकायतों पर टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर विभिन्न दुकानों से कुल 31 सिलेंडर बरामद किए गए। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए सभी 92 सिलेंडरों के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत कुल 9 प्रकरण दर्ज कर जिला कलक्टर न्यायालय, खैरथल-तिजारा में इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है।

ये भी पढ़ें-  जयपुर में ‘ओरण बचाओ’ यात्रा पर बवाल: धरने पर बैठे विधायक भाटी, पुलिस से हुई नोंकझोंक; जमकर हुआ प्रदर्शन

उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध भंडारण न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। प्रशासन द्वारा पारदर्शी वितरण प्रणाली बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे अभियानों को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed