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Pali News: सुमेरपुर में 2200 लीटर नकली घी जब्त, सीएमएचओ ने की व्यापारियों से नियमानुसार काम करने की अपील

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाली Published by: प्रिया वर्मा Updated Wed, 17 Jul 2024 09:43 PM IST
सार

शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत सुमेरपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नकली घी के संदेह में 2200 लीटर घी जब्त किया। जब्त घी के सेंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं।

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Pali News: 2200 liters of fake ghee seized in Sumerpur, CMHO appeals to traders to work as per rules
राजस्थान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह के निर्देशानुसार बुधवार को सुमेरपुर में पाली सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सुमेरपुर कस्बे में कन्हैया ट्रेडर्स पर नकली घी के संदेह पर 1630 लीटर तथा मधुर ट्रेडर्स पर नकली घी के संदेह पर 570 लीटर घी जब्त किया। श्री मूल ब्रांड देसी घी के नाम से बेचे जा रहे इस घी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं।

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गौरतलब है कि आमजन को शुद्ध आहार मिले इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थ के सैंपल ले रहे हैं। साथ ही आमजन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।
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सीएमएचओ मारवाल ने जिले के व्यापारियों से अपील की है कि वे सरकार के नियमों का पालन कर व्यापार करें। उन्होंने बताया कि प्रायः देखने में आया है कि बहुत से फूड वेंडर फूड लाइसेंस के स्थान पर फूड रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि जिन खाद्य विक्रेताओं की वार्षिक बिक्री 12 लाख से अधिक है, उन्हें खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है तथा 12 लाख से कम बिक्री वाले खाद्य विक्रेताओं को फूड रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है। ऐसे विक्रेता जिन्होंने फूड लाइसेंस के स्थान पर फूड रजिस्ट्रेशन ले रखा है और वार्षिक बिक्री 12 लाख से अधिक है, वे सभी नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर लें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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