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Sirohi: होली और धुलंडी पर 16 मार्च तक लोगों को करना होगा कई प्रतिबंधों का सामना, अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई

न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Wed, 12 Mar 2025 10:33 PM IST
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सार

सिरोही जिले में होली और धुलंडी पर आगामी 16 मार्च तक लोगों को कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Sirohi People will have to face many restrictions on Holi and Dhulandi till March 16 action taken violation
कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सिरोही जिला मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी द्वारा आगामी होली और धुलंडी पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए गए हैं। ये 16 मार्च 2025 को रात 12 बजे तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान यदि कोई इन प्रतिबंधों की अवहेलना करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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जिला मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी ने बताया कि आगामी दिनों में होली और धुलंडी त्योहारों पर सांप्रदायिक सद्भावना एवं कानून व्यवस्था के प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था के संधारण एवं असामाजिक, अवांछित तथा बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने, कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए इन प्रतिबंधों को लागू किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट चौधरी ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, होमगार्ड, सेना, केन्द्रीय सुरक्षा बलों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के ऐसे कार्मिक जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं, पर लागू नहीं होगा।
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आमजन को इन बातों का रखना होगा ध्यान
किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो और वीडियो क्लिप्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिसमें किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो और किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल और गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल कीचड़, ऑयल पेंट आदि का उपयोग नहीं करेंगे। रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगाएंगे एवं न ही उन पर फेकेंगे।

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इसी प्रकार किसी व्यक्ति या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डाले जाएंगे, जिसमें उनकी साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाॅल्वर, पिस्टल, राइफल बन्दूक और एमएलगन आदि तथा तेज धारदार हथियार इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी को सेवन करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोड़कर किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इनका सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन या उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं किसी राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाएगा न पहुंचाने की चेष्टा करेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा कृत्य करने को प्रोत्साहित करेगा।

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