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Sri Ganganagar: जिला मजिस्ट्रेट ने ड्रोन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, सुरक्षा बल, पुलिस और रेलवे पर लागू नहीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्री गंगानगर Published by: प्रिया वर्मा Updated Fri, 09 May 2025 07:47 AM IST
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सार

जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में ड्रोन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि आगामी दो महीने तक लागू रहेगा। सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों और रेलवे के लिए ये लागू नहीं होगा। 

Sri Ganganagar: District Magistrate imposed ban on drone activities, not applicable on security forces
राजस्थान - फोटो : सोशल मीडिया
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श्री गंगानगर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने संपूर्ण जिले में ड्रोन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मजिस्ट्रेट ने  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 मई, 2025 से आगामी दो माह तक संपूर्ण जिले में ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान इसके उपयोग हेतु वायुयान अधिनियम 1934 एवं मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत ड्रोन के संचालन को नियंत्रित करने हेतु बनाए गए नियमों की सख्ती से पालना की जाएगी। 

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उन्होंने बताया कि जिला श्रीगंगानगर के साथ लगती अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के क्षेत्र तथा सूरतगढ़ व लालगढ़ एयर स्ट्रिप से तीन किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़ व छावनी क्षेत्र से तीन किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, थर्मल पॉवर स्टेशन, सूरतगढ़ से दो किलोमीटर की परिधि का क्षेत्र, समस्त बीएसएफ बटालियन मुख्यालय, आयुध डिपो निषिद्ध व प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, इन्हें रेड जोन घोषित किया गया है। इस प्रकार यह क्षेत्र नो फ्लाईंग जोन है, जिसमें किसी भी प्रकार के ड्रोन का संचालन नहीं किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि संपूर्ण जिले में बिना सक्षम स्वीकृति के समस्त प्रकार के ड्रोन संचालन पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्ध लगाया जाता है। उक्त आदेश सरकारी गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों और रेलवे के लिए ये लागू नहीं होगा। 

श्रीगंगानगर जिले के समस्त मुख्य सार्वजनिक स्थानों जिला कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, बस स्टैण्ड, पुलिस थानों इस संबंध में नोटिस चस्पा किया जाकर समाचार पत्रों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जाएगा। यह आदेश पूरे श्रीगंगानगर जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखंड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।


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