{"_id":"677bdf4a7f68dc55fe07602e","slug":"naresh-meena-18-accused-of-tonk-sdm-slapping-case-got-bail-from-court-naresh-meena-will-have-serve-jail-time-2025-01-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Naresh Meena: एसडीएम थप्पड़ कांड में 18 आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत, नरेश मीणा को अभी काटनी होगी जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Naresh Meena: एसडीएम थप्पड़ कांड में 18 आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत, नरेश मीणा को अभी काटनी होगी जेल
Mon, 06 Jan 2025 07:18 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, टोंक
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, टोंक
Published by: अरविंद कुमार
Updated Mon, 06 Jan 2025 07:18 PM IST
सार
टोंक जिला एवं सेशन कोर्ट में सोमवार को समरावता कांड के 18 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है।
विज्ञापन
नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राजस्थान में बहुचर्चित टोंक जिले के देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुए एसडीएम थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी और पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में सोमवार को टोंक जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट में नरेश मीणा और 18 अन्य आरोपियों की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एफआईआर नंबर 167/2024 में सुनवाई करते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, 18 आरोपियों की जमानत को स्वीकार कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बता दें कि नरेश मीणा के वकील ने बताया कि आज 19 लोगों की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी। इसमें 18 लोगों की जमानत जिला सेशन न्यायाधीश ने स्वीकार कर ली और नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 18 लोगों की जमानत में शर्त 50,000 का मुचलका और 25000-25000 की जमानत लगाई है।
विज्ञापन
फिलहाल, एफआईआर नंबर 167/2024 में नरेश मीणा के अलावा कोई आरोपी नहीं है। वहीं, एफआईआर नंबर 166/2024 जिसमें एसडीएम एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ने का मामला विचाराधीन है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि समरावता गांव में 13 नवंबर को हुए घटनाक्रम का मुख्य सूत्रधार नरेश मीणा था। इसलिए जमानत स्वीकार नहीं की गई है। अब हाईकोर्ट में जमानत को लेकर अपील करेंगे।