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Shimla News: चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी

Fri, 10 Jul 2026 04:46 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 04:46 PM IST
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Accused acquitted in cheque bounce case
शिमला। सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के बाद निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए आरोपी महिला को बरी कर दिया। आरोपी महिला सीमा कुमारी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बीच हुए समझौते के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किए। निचली अदालत ने 26 मई 2025 को आरोपी सीमा कुमारी को दोषी करार दिया था और 27 मई 2025 को उन्हें एक साल के साधारण कारावास और 7.86 लाख रुपये के मुआवजे की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अपील शिमला सत्र न्यायालय में लंबित थी। मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता सीमा कुमारी के वकील ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 147 के तहत समझौते के लिए आवेदन दायर किया था। अदालत को बताया कि अपीलकर्ता सीमा कुमारी ने चेक की पूरी राशि का भुगतान कंपनी को कर दिया है। संवाद
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