Shimla: जिले में आदतन 50 नशा तस्करों को जेल भेजने की तैयारी, 100 किए गए चिह्नित
चिट्टा तस्करी में संलिप्त तस्करों पर पुलिस शिकंजा कसने की योजना पर काम कर रही है। इस माह ऐसे 50 तस्करों को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
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शिमला जिले में लगातार चिट्टा तस्करी में संलिप्त तस्करों पर पुलिस शिकंजा कसने की योजना पर काम कर रही है। इस माह ऐसे 50 तस्करों को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इन सभी मामलों को पहले पहले पुलिस मुख्यालय और फिर गृह विभाग के पास भेजा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद आदतन अपराधियों को तीन महीने के लिए सीधे जेल भेजा जाएगा। शिमला पुलिस ने जिलेभर में 100 ऐसे नशा तस्करों की पहचान की है, जोकि लगातार नशा तस्करी में संलिप्त पाए जा रहे हैं। इन तस्करों के खिलाफ पहले ही चिट्या और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। अब पुलिस इनके नशा तस्करी में संलिप्तता के लाइव लिंक स्थापित करके प्रस्ताव तैयार कर रही है।
जिला शिमला में नशा तस्करी का नेटवर्क तोड़ने के लिए पुलिस पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसएसपी ने सभी एसडीपीओ को निर्देश जारी कर अपने-अपने उपमंडलों में सक्रिय नशा तस्करों पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपमंडलों से फाइलें तैयार होने के बाद एसपी कार्यालय में इनकी बारीकी से पड़ताल के बाद इन्हें पुलिस मुख्यालय भेजा जा रहा है। यहां से फाइलों की जांच के बाद गृह विभाग को भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ने चिट्टा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अभी तक पीआईटी एनडीपीएस एकट के तहत तीन आदतन अपराधियों को जेल भेज चुकी है जबकि हर रोज तीन से चार प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय भेजे जा रहे हैं।
सलाहकार बोर्ड करता है मामले की सुनवाई
प्रदेश में आदतन अपराधियों को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। सचिव गृह से किसी भी आरोपी को हिरासत में भेजने के बाद सलाहकार बोर्ड इस मामले की सुनवाई करता है। इसकी अध्यक्षता प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं और दो वरिष्ठ अधिवक्ता इसके सदस्य होते हैं। बार-बार नशा तस्करी में पकड़े जाने के बावजूद नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए पीआईटी एनडीपीएस एक्ट लाया गया है, जिससे युवाओं को नशे से बचाने के लिए ऐसे आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।
क्या है पीआईटी एनडीपीएस एक्ट
पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है, जो लगातार इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। यह कार्रवाई सरकार की ओर से की जाती है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है, जिनका जेल में बंद किया जाना जरूरी है। जिले में पुलिस अभी तक सैकड़ों लोगों को चिट्टा तस्करी में गिरफ्तार कर चुकी है।
जिले में चिट्टा तस्करी करके युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत ऐसे आदतन अपराधियों को जेल भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इसी महीने ऐसे 50 प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाएंगे। पुलिस लगातार नशा तस्करी के मामलों में कड़ी कार्रवाई कर रही है।- संजीव कुमार गांधी, एसएसपी शिमला