Kangra: बुकिंग के बावजूद शादी समारोह में नहीं पहुंचा बैंड वाला, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ये फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 14 Jul 2026 04:01 PM IST
सार
मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा 15 हजार रुपये और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करने होंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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अदालत(सांकेतिक)।
- फोटो : अमर उजाला