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हिमाचल: रोपवे के सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर लगेगा एक लाख जुर्माना, एरियल रोपवे संशोधन नियम-2026 लागू
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Thu, 19 Mar 2026 11:38 AM IST
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सार
हिमाचल प्रदेश एरियल रोपवे संशोधन नियम 2026 लागू कर दिया है। इन नियमों के अनुसार रोपवे के लिए भूमि विवरण देना जरूरी होगा। पढ़ें पूरी खबर...
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में रोपवे यानी एरियल रोपवे परियोजनाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़े संशोधन किए हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश एरियल रोपवे संशोधन नियम 2026 लागू कर दिया है। प्रधान सचिव लोक निर्माण देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी की है।
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इन नियमों के अनुसार रोपवे के लिए भूमि विवरण देना जरूरी होगा। अब रोपवे परियोजना के लिए आवेदन में खसरा नंबर, भवन और मालिक का नाम देना अनिवार्य होगा। डीपीआर और अनुमति प्रक्रिया के स्पष्ट सर्वेक्षण के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ भेजी जाएगी, जिसके बाद ही निर्माण की मंजूरी मिलेगी।
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यदि कोई प्रमोटर तय समय में काम पूरा नहीं कर पाता तो वह समय बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेगा। अब यात्रियों, पशुओं और सामान के किराए तय करने का अधिकार प्रमोटर को होगा, जिसे सरकार को सूचित करना होगा। सभी रोपवे के लिए व्यापक बीमा कवर लागू होगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 5 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई व क्लीयरेंस अनिवार्य होगी।
हेलिकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से टकराव रोकने के लिए संकेतक लगाने होंगे। नियमों के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा और लगातार उल्लंघन पर 50 हजार रुपये प्रतिदिन का प्रावधान होगा। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर रोपवे का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। रोपवे में छेड़छाड़ करने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।