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Sanjauli Mosque case: एमसी को नोटिस, मस्जिद के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 03 Dec 2025 10:59 AM IST
सार

शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। 

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Notice to MC in Sanjauli Mosque case, order to maintain status quo on ground and first floors
संजौली मस्जिद। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन ने की। अदालत ने मामले में नगर निगम को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए। अदालत ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यथास्थिति बनाए रखने, जबकि ऊपरी मंजिलों को खुद तोड़ने के आदेश को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब मार्च में होगी।

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यह है मामला
वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है। पहले भी इस संबंधित याचिका दायर क गई थी जिसे शुक्रवार को वापस ले लिया गया था, क्योंकि यह कानून के प्रावधानों के तहत नहीं थी। इसलिए वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से याचिका दायर की थी। बता, दें 30 अक्तबूर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया था, जिसमें निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए पूरा ढांचा हटाने के आदेश दिए थे। मगर इन आदेशों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी। जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने के निर्देश दिए।

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