Shimla: शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक, धरना-प्रदर्शन करने पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 02 Feb 2026 04:14 PM IST
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सार
डीसी अनुपम कश्यप ने सोमवार को पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
शिमला शहर।
- फोटो : अमर उजाला
