{"_id":"69d9ec832ca95fe53307592c","slug":"big-relief-truckers-maharashtra-rule-requiring-cleaners-heavy-vehicles-scrapped-2026-04-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"भारी वाहनों के लिए बड़े नियम में बदलाव: अब क्लीनर न रखने पर नहीं लगेगा जुर्माना, जानें क्यों लिया गया यह फैसला","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}
भारी वाहनों के लिए बड़े नियम में बदलाव: अब क्लीनर न रखने पर नहीं लगेगा जुर्माना, जानें क्यों लिया गया यह फैसला
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jagriti
Updated Sat, 11 Apr 2026 12:15 PM IST
विज्ञापन
सार
Maharashtra government truck rules: महाराष्ट्र के ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने भारी वाहनों में क्लीनर या अटेंडेंट न होने पर वसूले जाने वाले जुर्माने को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वर्षों से ट्रांसपोर्टर्स के लिए सिरदर्द बने इस नियम के हटने से न केवल उनका करोड़ों का आर्थिक नुकसान बचेगा, बल्कि चालकों को हो रही मानसिक परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी।
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : freepik
विज्ञापन
विस्तार
No cleaner required in HMV: महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों की वर्षों पुरानी मांग मान ली है। अब भारी मोटर वाहनों में क्लीनर (अटेंडेंट) रखना अनिवार्य नहीं होगा, जिससे ट्रक चालकों को रोजाना लगने वाले करीब 1,500 रुपये के जुर्माने से आजादी मिल सकती है।
Truck attendant rule remove: महाराष्ट्र सरकार ने भारी माल वाहनों में क्लीनर रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब तक, अटेंडेंट न होने पर रोजाना 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, जिससे ट्रांसपोर्टर्स पर अनुचित आर्थिक बोझ पड़ रहा था। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की लंबी लड़ाई और सरकार के साथ हुई बैठकों के बाद यह राहत मिली है। अब यह नियम केवल ओवर-डाइमेंशनल ले जाने वाले ट्रेलरों के लिए ही प्रभावी रहेगा।
क्या बदलाव हुआ है और किसे फायदा मिलेगा?
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बाल मल्कीत सिंह के अनुसार, पहले लंबी दूरी के ट्रकों को क्लीनर न होने की वजह से बार-बार चालान और जुर्माने का सामना करना पड़ता था। यह न केवल आर्थिक नुकसान का कारण था, बल्कि चालकों के उत्पीड़न का जरिया भी बन गया था। इस निर्णय से सालाना करोड़ों रुपयों की बचत होगी।
अब किन वाहनों पर लागू है नियम?
गृह विभाग के उप सचिव चेतन निकम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार,
यह फैसला सीएम देवेंद्र फड़णवीस के साथ हुई बैठकों और गृह व विधि-न्याय विभागों के बीच हुई लंबी चर्चाओं का परिणाम है। इस फैसले ने परिवहन क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवारों के सिर से अनावश्यक तनाव का बोझ हटा दिया है।
Trending Videos
Truck attendant rule remove: महाराष्ट्र सरकार ने भारी माल वाहनों में क्लीनर रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब तक, अटेंडेंट न होने पर रोजाना 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, जिससे ट्रांसपोर्टर्स पर अनुचित आर्थिक बोझ पड़ रहा था। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की लंबी लड़ाई और सरकार के साथ हुई बैठकों के बाद यह राहत मिली है। अब यह नियम केवल ओवर-डाइमेंशनल ले जाने वाले ट्रेलरों के लिए ही प्रभावी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
क्या बदलाव हुआ है और किसे फायदा मिलेगा?
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बाल मल्कीत सिंह के अनुसार, पहले लंबी दूरी के ट्रकों को क्लीनर न होने की वजह से बार-बार चालान और जुर्माने का सामना करना पड़ता था। यह न केवल आर्थिक नुकसान का कारण था, बल्कि चालकों के उत्पीड़न का जरिया भी बन गया था। इस निर्णय से सालाना करोड़ों रुपयों की बचत होगी।
अब किन वाहनों पर लागू है नियम?
गृह विभाग के उप सचिव चेतन निकम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार,
- सामान्य भारी वाहन: अब इनमें क्लीनर (अटेंडेंट) रखना अनिवार्य नहीं होगा, यह पूरी तरह चालक पर निर्भर करेगा।
- अपवाद: यह छूट उन आर्टिकुलेटेड सेमी-ट्रेलर और हाइड्रॉलिक ट्रेलर पर लागू नहीं होगी, जो ओवर-डाइमेंशनल (अधिक आयामी) माल ले जाते हैं। ऐसे वाहनों को अटेंडेंट की आवश्यकता बनी रहेगी, जब तक कि उनमें निर्धारित सुरक्षा सिस्टम फिट न हो।
यह फैसला सीएम देवेंद्र फड़णवीस के साथ हुई बैठकों और गृह व विधि-न्याय विभागों के बीच हुई लंबी चर्चाओं का परिणाम है। इस फैसले ने परिवहन क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवारों के सिर से अनावश्यक तनाव का बोझ हटा दिया है।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News App अपने मोबाइल पे|
Get all Tech News in Hindi related to live news update of latest mobile reviews apps, tablets etc. Stay updated with us for all breaking news from Tech and more Hindi News.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन