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Telecom Act 2023 लागू: भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव! DoT ने खत्म किया पुराना लाइसेंस सिस्टम

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीे Published by: Suyash Pandey Updated Thu, 25 Jun 2026 06:12 PM IST
सार

DoT Telecom Act 2023: दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम सेक्टर में पुराने लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर नया ऑथराइजेशन सिस्टम लागू कर दिया है। नए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के तहत अब नई टेलीकॉम सर्विस शुरू करने या पुराने लाइसेंस को अपग्रेड करने के लिए टेलीकॉम ई सर्विसेज पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और 100% डिजिटल है।

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DoT Replaces Telecom Licensing With New Authorisation System, Online Portal Goes Live
दूरसंचार विभाग - फोटो : ANI

विस्तार

दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने दूरसंचार सेवा मंजूरी के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही, जिन कंपनियों के पास पहले से लाइसेंस हैं, वे भी अपने पुराने लाइसेंस को नए नियमों के तहत बदल सकती हैं। गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। आइए समझते हैं कि यह क्या है और इसमें क्या बदलाव हुए हैं:

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खत्म हुआ पुराना लाइसेंस सिस्टम

हाल ही में सरकार ने पुराने लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म करके एक नया ऑथराइजेशन-बेस्ड फ्रेमवर्क (मंजूरी आधारित ढांचा) लागू किया है। यह बड़ा बदलाव नए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के तहत किया गया है, जिसका मकसद टेलीकॉम सेक्टर के नियमों को और भी आसान बनाना है।

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सब कुछ हुआ डिजिटल

यह नया सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल बाय डिजाइन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पेपरवर्क की झंझट खत्म। नई मंजूरी लेने या पुराने लाइसेंस को नए नियमों में बदलने के लिए सारा काम अब ऑनलाइन होगा।

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आवेदन कहां करें?

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सुविधा चालू कर दी है। कोई भी कंपनी जो टेलीकॉम सर्विस देना चाहती है, वह सीधे टेलीकॉम ई सर्विसेज पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकती है।


पहले क्यों लगी थी रोक?

आपको बता दें कि इस नए सिस्टम को लागू करने की तैयारी के चलते, DoT ने 10 नवंबर 2025 से नए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और NOC के आवेदनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। अब चूंकि नया सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो गया है, इसलिए यह प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है।



आसान शब्दों में कहें तो यह कदम भारत के टेलीकॉम सेक्टर को और ज्यादा डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में उठाया गया है। इससे नई टेलीकॉम कंपनियों के लिए बाजार में आना और मौजूदा कंपनियों के लिए काम करना काफी सुविधाजनक हो जाएगा।

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