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Online Betting: ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर कानून बना सकते हैं राज्य, केंद्र सरकार ने सदन में दिया बयान

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नीतीश कुमार Updated Wed, 26 Mar 2025 03:11 PM IST
सार

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संविधान के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग एप्स पर राज्य सरकारें कानून बनाने के लिए मुक्त हैं।

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सदन में गरमाया ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा - फोटो : AI
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ किया कि ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और जुए से जुड़े कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में इस मुद्दे पर डीएमके सांसद दयानिधि मारन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संविधान के अनुसार यह राज्य का विषय है।
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संविधान के अनुसार राज्यों का अधिकार
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सरकार से पूछा कि वह ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? उन्होंने तर्क दिया कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ही ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है और केंद्र को भी इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए।
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इसके जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संविधान के अनुसार सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची (List II) में आते हैं, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। उन्होंने कहा, "कृपया संविधान का अध्ययन करें और देश के संघीय ढांचे का सम्मान करें।"

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
केंद्र सरकार ने अब तक 1,410 गेमिंग साइट्स की बंद
मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 1,410 ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पर कार्रवाई की गई है और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन कानूनी रूप से यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे अपने यहां इस पर नियंत्रण रखें।

इसके अलावा, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता' की धारा 112 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

क्या कहता है कानून?
भारतीय संविधान के अनुसार, सट्टेबाजी और जुए से जुड़े कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने विभिन्न शिकायतों के आधार पर कई अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया है।

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