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Ghazipur News: चेयरमैन रेयाज अंसारी, तत्कालीन डीएम समेत आठ को नोटिस जारी
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बहादुरगंज। मुख्तार अंसारी गैंग आईएस-191 के सहयोगी व गैंग डी-131 के सरगना हिस्ट्रीशीटर चेयरमैन रेयाज अहमद अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ 2023 में बसपा के बैनर तले ताल ठोंकने वाले जियाउर्रहमान कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने जिला व सत्र न्यायालय में वाद दाखिल किया है। उनके वाद को न्यायालय की ओर से मंजूर कर लिया गया है। साथ ही तत्कालीन डीएम आर्यका अखौरी, चेयरमैन रेयाज अंसारी, तत्कालीन कासिमाबाद एसडीएम व नगर पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष सात दिनों में रखने का आदेश दिया है।
जियाउर्रहमान ने बताया कि 2023 में नगर पंचायत के चुनाव में वर्तमान चेयरमैन रेयाज अंसारी की ओर से निर्वाचन अधिकारी को दिए गए हलफनामे में एक करोड़ रुपये के चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया था, जबकि तत्कालीन डीएम आर्यका अखौरी की ओर से गैंगस्टर एक्ट के तहत रेयाज अंसारी के करीब पांच करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी।
चेयरमैन की ओर से निर्वाचन अधिकारी को दिए गए ब्यौरे व कुर्क संपत्ति में विरोधाभास है। इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल किया है। कोर्ट की ओर से वाद स्वीकार कर लिया गया है। वाद स्वीकार करते हुए कोर्ट की ओर से सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट की ओर से 2023 में नगर पंचायत का चुनाव लड़े अरविंद प्रजापति, इरशाद अंसारी, मो. हफीजुर्रहमान, अब्दुल्ला राईनी, रेयाज अंसारी व तत्कालीन डीएम आर्यका अखौरी, कासिमाबाद एसडीएम अश्विनी कुमार पांडेय, चेयरमैन रेयाज अंसारी को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए अगली तारीख दो फरवरी तय की गई है।
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जियाउर्रहमान ने बताया कि 2023 में नगर पंचायत के चुनाव में वर्तमान चेयरमैन रेयाज अंसारी की ओर से निर्वाचन अधिकारी को दिए गए हलफनामे में एक करोड़ रुपये के चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया था, जबकि तत्कालीन डीएम आर्यका अखौरी की ओर से गैंगस्टर एक्ट के तहत रेयाज अंसारी के करीब पांच करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी।
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चेयरमैन की ओर से निर्वाचन अधिकारी को दिए गए ब्यौरे व कुर्क संपत्ति में विरोधाभास है। इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल किया है। कोर्ट की ओर से वाद स्वीकार कर लिया गया है। वाद स्वीकार करते हुए कोर्ट की ओर से सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट की ओर से 2023 में नगर पंचायत का चुनाव लड़े अरविंद प्रजापति, इरशाद अंसारी, मो. हफीजुर्रहमान, अब्दुल्ला राईनी, रेयाज अंसारी व तत्कालीन डीएम आर्यका अखौरी, कासिमाबाद एसडीएम अश्विनी कुमार पांडेय, चेयरमैन रेयाज अंसारी को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए अगली तारीख दो फरवरी तय की गई है।
