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Ghazipur News: मुख्तार के शूटर से जुड़े केस में कल आ सकता है फैसला, टॉप 10 अपराधियों में शामिल हैं अंगद व गोरा

अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sun, 09 Jun 2024 06:13 PM IST
सार

Ghazipur News: मुकदमे में कुल सात गवाहों की गवाही होने के बाद दोनों आरोपी गोरा राय व अंगद राय पर आरोप सिद्ध हुआ था। न्यायालय ने सजा के लिए 10 जून की तिथि निर्धारित की है।

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Decision may come tomorrow in the case related to Mukhtar ansari shooter Angad and Gora in ghazipur
मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)। - फोटो : एएनआई
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बंदी को मारने-पीटने के मामले में जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल व मुख्तार के शूटर अंगद राय व गोरा राय के मामले में सोमवार को फैसला आ सकता है। सात जून को विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत में सुनवाई हुई थी। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने बहस पूरी की। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सजा के लिए 10 जून की तिथि निर्धारित की है।

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अभियोजन के अनुसार जितेंद्र राम जिला कारागार में निरुद्ध था। बीते 22 अप्रैल 2009 को बंदी अंगद राय और उमेश उर्फ गोरा राय, जो बैरक नंबर 10 में रहते थे। वहां पर वादी जितेंद्र राम रोजाना झाड़ू लगाने जाता था, लेकिन फोड़ा होने के कारण वादी सफाई करने नहीं गया। इस पर वादी को बुलाकर अंगद राय और गोरा राय मारने पीटेने लगे, जिससे उसका हाथ टूट गया। 
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साथ ही दोनों अपराधियों ने वादी को जाती सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वादी की सूचना पर कोतवाली में दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उक्त मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। 

दौरान विचारण गवाही के समय गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू को दोनों आरोपियों ने गवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। गवाह की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन ने गवाह को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई और गवाह का न्यायालय में बयान अंकित हुआ था। 

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