UP: उमर अंसारी का नया पता होगा कासगंज जेल, किया जाएगा शिफ्ट; एक दिन पहले जमानत अर्जी हुई थी खारिज
Ghazipur News: कासगंज जेल से अंसारी परिवार का पहले से ही नाता रहा है। वहां मऊ से विधायक व उमर अंसारी के बड़े भाई अब्बास अंसारी भी बंद थे, जिनके बाहर के कुछ ही महीने बाद उमर अंसारी को भी उसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है।
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UP Crime News: जालसाजी मामले में जिला जेल में बंद उमर अंसारी का अब नया पता कासगंज जेल होगा। जिला जेल से कासगंज जेल शिफ्ट करने से जुड़ा मुख्यालय से आदेश भी आ चुका है। एक दिन पहले ही ही उमर की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/ एमएलए कोर्ट शक्ति सिंह की अदालत ने खारिज किया था।
आईएस-191 गैंग के सरगना रहे मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के नाम से शहर कोतवाली के देवड़ी बल्लभ दास में संपत्ति कुर्क की गई थी। गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति को छुड़ाने के लिए मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने कोर्ट में अधिवक्ता लियाकत अली के जरिए अर्जी दाखिल की थी।
इसमें उमर ने मां 50 हजार की इनामी आफ्शा अंसारी का फर्जी हस्ताक्षर किया था। मामला प्रकाश में आने पर मुहम्मदाबाद कोतवाली में उमर अंसारी और उसके अधिवक्ता लियाकत अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने उमर को गिरफ्तार किया, जो एक अगस्त से जेल बंद हैं।
शिबगतुल्लाह अंसारी ने उमर को लेकर दिया था बयान
उमर अंसारी के बड़े अब्बू व पूर्व विधायक शिबगतुल्लाह अंसारी ने उमर अंसारी के जेल में बंद होने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि जेल में उमर अंसारी के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जमीन से जुड़े एक मामले में फर्जी दस्तखत का आरोप लगाकर बिना सिग्नेचर एक्सपर्ट की जांच और बिना किसी प्रमाण के जेल भेज दिया गया।
उन्होंने कहा कि यह सरकार विरोधियों को दबाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। उमर अंसारी से मिलने वालों के दस नाम मांगें गए थे, जिसमें वह भी हैं और एक दिन मिलने भी गए थे। वहां सारी की स्थिति को देखे। उमर अंसारी को बिल्कुल तन्हाई में रखा गया है। बड़े अपराधी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है शायद उससे ज्यादा खराब व्यवहार उस बच्चे के साथ किया जा रहा है।
उमर के वकील की भी जमानत अर्जी खारिज
इस मामले में उमर अंसारी के वकील लियाकत अली के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगीं हुई हैं। इसी बीच वकील लियाकत अली ने एडीजे शक्ति सिंह की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। शुक्रवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया. जिसपर कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।