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किसान ध्यान दें: धान कटाई के बाद भूलकर भी न जलाएं पराली, पकड़े गए तो देना पड़ेगा 30 हजार का जुर्माना
Thu, 24 Sep 2026 12:39 PM IST
Dhirendra Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:39 PM IST
सार
धान की कटाई शुरू होते ही मथुरा में पराली जलाने पर रोक के लिए प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। दो एकड़ से कम क्षेत्र में 5 हजार से लेकर पांच एकड़ से अधिक में 30 हजार रुपये तक क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है।
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धान की कटाई करवाते हुए किसान।
विस्तार
धान कटाई के साथ ही पराली दहन पर रोक के लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। प्रधानों को पत्र भेजकर जागरुक किया जा रहा है और तहसील-विकासखंड स्तर पर समितियों के साथ सचल दस्ते सक्रिय किए गए हैं।
एनजीटी के आदेश से फसल अवशेष जलाना दंडनीय है। राजस्व विभाग के अनुसार दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली दहन पर 5 हजार, 2 से 5 एकड़ तक 10 और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है।
नियम के पालन के लिए कृषि, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, नगर विकास, पशुपालन, शिक्षा और पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। जिला स्तरीय मॉनीटरिंग सेल भी गठित किया है। कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को बिना एसएमएस लगाए धान कटाई न करने के निर्देश दिए हैं। उप निदेशक कृषि आवेश कुमार सिंह ने किसानों से फसल अवशेष नहीं जलाने की अपील की है।
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एनजीटी के आदेश से फसल अवशेष जलाना दंडनीय है। राजस्व विभाग के अनुसार दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली दहन पर 5 हजार, 2 से 5 एकड़ तक 10 और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है।
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नियम के पालन के लिए कृषि, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, नगर विकास, पशुपालन, शिक्षा और पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। जिला स्तरीय मॉनीटरिंग सेल भी गठित किया है। कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को बिना एसएमएस लगाए धान कटाई न करने के निर्देश दिए हैं। उप निदेशक कृषि आवेश कुमार सिंह ने किसानों से फसल अवशेष नहीं जलाने की अपील की है।
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