सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   A man found guilty of causing hurt in Lamora was fined Rs 7,000 the court pronounced its verdict

UK: जानबूझकर चोट पहुंचाने के दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित, अदालत ने सुनाया फैसला

अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 20 Dec 2025 02:36 PM IST
सार

अल्मोड़ा में  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने के दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह का कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन
A man found guilty of causing hurt in Lamora was fined Rs 7,000 the court pronounced its verdict
सांकेतिक तस्वीर।
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

अल्मोड़ा में  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने के दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह का कारावास भोगना होगा।

Trending Videos

मामले के अनुसार छह जून 2024 को दन्या थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। कहा कि उसकी भतीजी जंगल से गाय और बकरी लेकर घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में चंदन सिंह बिष्ट के घर में उसकी गाय पानी पीने चले गई। चंदन सिंह गाय को बुरी तरह मारने लगा। मना करने पर चंदन सिंह ने उसकी भतीजी से धक्का-मुक्की की। इस दौरान भतीजी के नाक से खून निकला और बाई आंख में चोट आई। उसे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच की गई। इसके बाद आरोपी चंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शनिवार को फैसला आया।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने, साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया। दोषी को सात हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed