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Bageshwar News: हत्या की धमकी देने वाले को एक-एक साल का कारावास
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी की अदालत ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी गोविंद सिंह को दोषी करार देते हुए तीन अलग-अलग धाराओं में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कठायतबाड़ा निवासी योगिता नगरकोटी और गीता रौतेला ने 4 मार्च 2025 की रात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गोविंद सिंह ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच निरीक्षक खष्टी बिष्ट को सौंपी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और अभिलेखों का परीक्षण किया।
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साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीनों धाराओं में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कठायतबाड़ा निवासी योगिता नगरकोटी और गीता रौतेला ने 4 मार्च 2025 की रात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गोविंद सिंह ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच निरीक्षक खष्टी बिष्ट को सौंपी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और अभिलेखों का परीक्षण किया।
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साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीनों धाराओं में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।