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Bageshwar News: युवक ने गूगल ड्राइव, फोटोज पर अपलोड की बाल अश्लीलता से जुड़ी सामग्री
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बागेश्वर। सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। ताजा मामले में बैजनाथ कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
बैजनाथ कोतवाली को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की साइबर टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर गूगल से उपलब्ध कराए गए तकनीकी विश्लेषण और साइबर सेल बागेश्वर की जांच में यह बात सामने आई कि एक संदिग्ध गूगल आईडी से गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव प्रोडक्ट्स पर बाल अश्लीलता से जुड़े चार आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए गए थे।
गतिविधि में इस्तेमाल मोबाइल नंबर और गूगल आईडी की तकनीकी जांच करने पर यह राजीव भंडारी निवासी कज्यूली के नाम पर दर्ज पाई गई। साक्ष्य के रूप में प्राप्त डीवीडी की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है।
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कोट
इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री को अपलोड करना, शेयर करना और उसे अपने पास रखना एक बेहद गंभीर और गैर-कानूनी अपराध है। ऐसे मामलों की निगरानी सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल से की जा रही है। बैजनाथ कोतवाली में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। - अजय लाल साह, सीओ, बागेश्वर
बैजनाथ कोतवाली को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की साइबर टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर गूगल से उपलब्ध कराए गए तकनीकी विश्लेषण और साइबर सेल बागेश्वर की जांच में यह बात सामने आई कि एक संदिग्ध गूगल आईडी से गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव प्रोडक्ट्स पर बाल अश्लीलता से जुड़े चार आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए गए थे।
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गतिविधि में इस्तेमाल मोबाइल नंबर और गूगल आईडी की तकनीकी जांच करने पर यह राजीव भंडारी निवासी कज्यूली के नाम पर दर्ज पाई गई। साक्ष्य के रूप में प्राप्त डीवीडी की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है।
कोट
इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री को अपलोड करना, शेयर करना और उसे अपने पास रखना एक बेहद गंभीर और गैर-कानूनी अपराध है। ऐसे मामलों की निगरानी सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल से की जा रही है। बैजनाथ कोतवाली में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। - अजय लाल साह, सीओ, बागेश्वर