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Chamoli News: चरस बरामदगी के मामले में देवेंद्र लाल दोषमुक्त

Tue, 11 Aug 2026 04:19 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 04:19 PM IST
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Devendra Lal acquitted in charas seizure case.
अदालत से
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गोपेश्वर। अवैध चरस बरामदगी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने आरोपी देवेंद्र लाल को दोषमुक्त कर दिया।
मामला 26 सितंबर 2022 का है। अभियोजन के अनुसार जोशीमठ क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान थैंग गांव निवासी देवेंद्र लाल को रोका गया था। तलाशी के दौरान उसके बैग से 808 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की। अदालत ने साक्ष्यों की समीक्षा में पाया कि बरामद माल को मौके पर सील करने और बाद में दोबारा सील किए जाने से संबंधित नमूना सील रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किए गए। कई अन्य सबूतों की समीक्षा में भी दोष साबित नहीं हो सका। इन परिस्थितियों में अदालत ने अभियोजन को संदेह से परे आरोप साबित करने में असफल माना और देवेंद्र लाल को दोषमुक्त कर दिया। बताया गया कि देवेंद्र लाल को 26 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वह एक माह 11 दिन जेल में रहा। संवाद
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