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Champawat News: पॉक्सो के आरोपी की जमानत मंजूर, सशर्त रिहाई के आदेश
Wed, 29 Jul 2026 11:23 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 29 Jul 2026 11:23 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुज कुमार संगल की अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में आरोपी हिमांशु बिष्ट की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने 35 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए हैं।
लोहाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रायकोट कुंवर निवासी हिमांशु बिष्ट (19) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 74, 78, 115(2), 131, 151(3), 152 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(4)/10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था जिसके बाद अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
बुधवार को आरोपी की ओर से जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए निर्धारित शर्तों के साथ आरोपी की रिहाई के आदेश जारी किए।
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लोहाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रायकोट कुंवर निवासी हिमांशु बिष्ट (19) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 74, 78, 115(2), 131, 151(3), 152 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(4)/10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था जिसके बाद अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
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बुधवार को आरोपी की ओर से जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए निर्धारित शर्तों के साथ आरोपी की रिहाई के आदेश जारी किए।
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