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Champawat news: चरस तस्करी के दो दोषियों को नौ वर्ष की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Fri, 13 Feb 2026 04:04 PM IST
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सार

चंपावत में एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस तस्करी के दो दोषियों को नौ वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

The culprits of hashish smuggling were sentenced to nine years in prison and fined Rs 1 lakh each
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार

चंपावत के विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए नौ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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विशेष सत्र न्यायाधीश ने पांच साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद फैसला सुनाया। दोषी विक्रम सिंह (42) और अर्जुन सिंह (38) निवासी ग्राम गोली, जिला चंपावत को नौ वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड ने देने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

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फरवरी 2021 में पुलिस खेतीखान मुख्य बाजार होते हुए नलिया बैरियर के पास चेंकिंग कर रहीथी। तभी धूनाघाट की ओर से विक्रम सिंह और अर्जुन सिंह पैदल आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें टॉर्च की रोशनी लगा रुकने का इशारा किया तो वह धूनाघाट की ओर जाने लगे। इससे पहले वह बैरियर पार करते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी में विक्रम के कब्जे से 930 ग्राम और अर्जुन के कब्जे से 900 ग्राम चरस बरामद हुई। उनके खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया।

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