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Haridwar News: मावा, हल्दी और मिर्च पाउडर समेत सात सैंपल फेल होने पर 70 हजार जुर्माना
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हरिद्वार। मावा, हल्दी और मिर्च पाउडर समेत सात सैंपल फेल होने पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया गया है।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि लक्सर के लादपुर गांव की जरीफ भट्टी से 21 मार्च 2025 को लिया गया मावा का सैंपल फेल होने पर आरोपित सहिद पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निर्माता पर 24 जनवरी 2026 को भी गंदगी मिलने और फूड लाइसेंस मिलने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया था। कोतवाली तिराहा लक्सर पर स्थित सारिफ चिकन सेंटर और अल अनाबिया मुरादाबादी एंड हैदराबादी चिकन बिरयानी का तीन दिसंबर 2025 को निरीक्षण किया गया था। मौके पर फूड लाइसेंस, कच्चे मीट का बिल, पानी की रिपोर्ट, वर्करों के मेडिकल न मिलने पर कोर्ट की ओर से अलग-अलग दस-दस कुल 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भगवानपुर पवन कुमार की ओर से चुड़ियाला भगवानपुर तलहा ट्रेडर्स का निरीक्षण 12 अगस्त 2025 को किया था। खुला हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की ओर से दोनों मामलों में ट्रेडर्स संचालक ताज मोहम्मद पर 20-20 हजार कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शिवालिक नगर में फूलों के पैकटों पर एफएसएसएआई का लोगो लगाने और बहादराबाद में खुली मलाई बर्फी का का सैंपल फेल होने पर कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि लक्सर के लादपुर गांव की जरीफ भट्टी से 21 मार्च 2025 को लिया गया मावा का सैंपल फेल होने पर आरोपित सहिद पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निर्माता पर 24 जनवरी 2026 को भी गंदगी मिलने और फूड लाइसेंस मिलने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया था। कोतवाली तिराहा लक्सर पर स्थित सारिफ चिकन सेंटर और अल अनाबिया मुरादाबादी एंड हैदराबादी चिकन बिरयानी का तीन दिसंबर 2025 को निरीक्षण किया गया था। मौके पर फूड लाइसेंस, कच्चे मीट का बिल, पानी की रिपोर्ट, वर्करों के मेडिकल न मिलने पर कोर्ट की ओर से अलग-अलग दस-दस कुल 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भगवानपुर पवन कुमार की ओर से चुड़ियाला भगवानपुर तलहा ट्रेडर्स का निरीक्षण 12 अगस्त 2025 को किया था। खुला हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की ओर से दोनों मामलों में ट्रेडर्स संचालक ताज मोहम्मद पर 20-20 हजार कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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शिवालिक नगर में फूलों के पैकटों पर एफएसएसएआई का लोगो लगाने और बहादराबाद में खुली मलाई बर्फी का का सैंपल फेल होने पर कोर्ट में वाद दायर किया गया है।