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Haridwar News: बैनामे के बाद दोबारा जमीन बेचने का आरोप, पांच लोग नामजद
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हरिद्वार। जमीन के सौदे में धोखाधड़ी करते हुए लाखों रुपये हड़प लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रजिस्ट्री भी नहीं कराई और मारपीट करते हुए कब्जे का प्रयास किया। ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, अमित कुमार निवासी नौआबाद श्यामपुर ने कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि रितिक राज निवासी हिमालय कॉलोनी मोतीचूर रायवाला ने वर्ष 2019 में कांगड़ी स्थित एक भूखंड के 1695.93 वर्गफुट हिस्से को बेचने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच सात जनवरी 2019 को रजिस्टर्ड विक्रय अनुबंध हुआ और उसने बतौर बयाना पांच लाख रुपये दिए। तय शर्तों के मुताबिक 15 जून 2019 तक बैनामा होना था, लेकिन कुछ कारण बताते हुए रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में अतिरिक्त एक लाख रुपये लेने के बावजूद विक्रयपत्र निष्पादित नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया, जिसमें 30 जनवरी 2024 को उनके पक्ष में एकपक्षीय आदेश पारित हुआ।
आरोप लगाया कि 27 अप्रैल 2026 को रितिक राज की माता अर्चना कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचीं और विवाद किया। इसके बाद चार मई को रितिक राज, अर्चना, अलकित पाल निवासी ग्राम कांगड़ी श्यामपुर, विजय पाल निवासी ग्राम कांगड़ी, ऋषिराज निवासी ग्राम श्यामपुर ने मारपीट करते हुए जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। आरोप है कि सभी ने षड्यंत्र के तहत पहले से विक्रय अनुबंध की जा चुकी भूमि में से अधिक क्षेत्रफल दर्शाकर चार मई को अलकित पाल के नाम रजिस्ट्री करा दी जबकि संबंधित भूमि को लेकर न्यायालय पहले ही उनके पक्ष में आदेश पारित कर चुका है। सीओ ज्वालापुर संजय चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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पुलिस के अनुसार, अमित कुमार निवासी नौआबाद श्यामपुर ने कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि रितिक राज निवासी हिमालय कॉलोनी मोतीचूर रायवाला ने वर्ष 2019 में कांगड़ी स्थित एक भूखंड के 1695.93 वर्गफुट हिस्से को बेचने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच सात जनवरी 2019 को रजिस्टर्ड विक्रय अनुबंध हुआ और उसने बतौर बयाना पांच लाख रुपये दिए। तय शर्तों के मुताबिक 15 जून 2019 तक बैनामा होना था, लेकिन कुछ कारण बताते हुए रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में अतिरिक्त एक लाख रुपये लेने के बावजूद विक्रयपत्र निष्पादित नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया, जिसमें 30 जनवरी 2024 को उनके पक्ष में एकपक्षीय आदेश पारित हुआ।
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आरोप लगाया कि 27 अप्रैल 2026 को रितिक राज की माता अर्चना कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचीं और विवाद किया। इसके बाद चार मई को रितिक राज, अर्चना, अलकित पाल निवासी ग्राम कांगड़ी श्यामपुर, विजय पाल निवासी ग्राम कांगड़ी, ऋषिराज निवासी ग्राम श्यामपुर ने मारपीट करते हुए जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। आरोप है कि सभी ने षड्यंत्र के तहत पहले से विक्रय अनुबंध की जा चुकी भूमि में से अधिक क्षेत्रफल दर्शाकर चार मई को अलकित पाल के नाम रजिस्ट्री करा दी जबकि संबंधित भूमि को लेकर न्यायालय पहले ही उनके पक्ष में आदेश पारित कर चुका है। सीओ ज्वालापुर संजय चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।