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Haridwar News: एचआरडीए ने सिडकुल में दो अवैध निर्माणों को किया सील
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हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) ने कार्रवाई करते हुए दो स्थानों पर चल रहे अनाधिकृत निर्माण कार्यों को सील कर दिया। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था।
प्राधिकरण के अनुसार, श्रीकांत एडवोकेट कॉलोनी में रैंकर हॉस्पिटल के सामने भूतल और प्रथम तल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में निर्माण कार्य अनाधिकृत पाए जाने पर भवन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
इसी तरह सिडकुल की 45 मीटर रोड स्थित रईस क्रेन सर्विस की ओर से भूतल और प्रथम तल पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। यहां भी निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत नहीं पाया गया। प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया। साथ ही निर्माणकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आगे न किया जाए। आदेशों की अवहेलना करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
एचआरडीए की उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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प्राधिकरण के अनुसार, श्रीकांत एडवोकेट कॉलोनी में रैंकर हॉस्पिटल के सामने भूतल और प्रथम तल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में निर्माण कार्य अनाधिकृत पाए जाने पर भवन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
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इसी तरह सिडकुल की 45 मीटर रोड स्थित रईस क्रेन सर्विस की ओर से भूतल और प्रथम तल पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। यहां भी निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत नहीं पाया गया। प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया। साथ ही निर्माणकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आगे न किया जाए। आदेशों की अवहेलना करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
एचआरडीए की उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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