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Haridwar News: रिश्तेदार पर 5.10 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 09 Apr 2026 07:02 PM IST
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Relative accused of fraud of Rs 5.10 lakh, FIR lodged
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पथरी। थाना क्षेत्र के ग्राम धनपुरा में रिश्तेदारी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार, मौ. वाजिम पुत्र नूरहसन निवासी धनपुरा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके ताऊ के बेटे राजा उर्फ वकील पुत्र नसीम ने निजी जरूरत बताकर उससे 5 लाख 10 हजार 400 रुपये उधार लिए थे। उसने छह माह में रकम लौटाने का भरोसा दिया था। आरोप है कि तय समय बीतने के बाद रकम लौटाने के बजाय उसने पांच जनवरी 2026 को यूको बैंक पदार्था शाखा का एक चेक दिया और उसे निर्धारित तिथि पर बैंक में लगाने को कहा।
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जब उसने नौ जनवरी को चेक बैंक में लगाया तो 12 जनवरी को ‘फंड इंसफिशिएंट’ की टिप्पणी के साथ चेक वापस हो गया। इसके बाद दोबारा चेक लगाने को कहा, लेकिन दूसरी बार भी बैंक ने चेक को संदिग्ध बताते हुए लौटा दिया। बैंक अधिकारियों की जांच में चेक फर्जी पाया गया। आरोप है कि जब उसने राजा से पैसे लौटाने को कहा तो उसने चेक को फर्जी बताते हुए रकम देने से इनकार कर दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी राजा उर्फ वकील के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
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