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Haridwar News: 30 अधिकार मित्रों को दिया विशेष प्रशिक्षण
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम एडीआर भवन रोशनाबाद में अधिकार मित्रों के लिए स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली समझाने के लिए था। स्थायी लोक अदालत की अध्यक्षा नीतू जोशी और सचिव सिमरनजीत कौर ने संयुक्त रूप से इसमें अधिकार मित्रों को जानकारी दी।नीतू जोशी ने अधिकार मित्रों को स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली, क्षेत्राधिकार और वाद दायर करने की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले यहां निस्तारित किए जाते हैं। इनमें संबंधित विभाग की सेवाओं में कमी और एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन वाले वाद शामिल हैं। ये वे मामले होते हैं जो किसी अन्य न्यायालय में दायर नहीं किए गए हों। स्थायी लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और व्यक्ति स्वयं अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद विपक्षी को नोटिस दिया जाता है। इसमें सुलह समझौते के आधार पर मामले को निस्तारित करने का पूर्ण प्रयास होता है। यदि सुलह नहीं होती, तो सिविल वाद की तरह कार्रवाई कर निस्तारण किया जाता है।प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 250 अधिकार मित्रों में से 30 को चयनित कर तैयार किया गया। सचिव सिमरनजीत कौर ने पीपीटी के माध्यम से स्थायी लोक अदालत की कार्रवाई समझाई। उन्होंने अधिकार मित्रों को पूरे जिले में स्थायी लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के समापन पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकार मित्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान रमन कुमार सैनी, डिप्टी एलएडीसी ने कार्यक्रम का संचालन किया।
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