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Haridwar News: 50 लाख की मांग के लिए विवाहिता से मारपीट में तीन नामजद
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हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने 50 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, कमलजीत कौर ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाह 17 नवंबर 2004 को पंजाब के मोगा में ज्वालापुर के राजनगर कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह अपने पति, सास यशपाल कौर और ससुर भोला सिंह के साथ ज्वालापुर स्थित आवास पर रहने लगी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने की बात कहकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
महिला का आरोप है कि माता-पिता के निधन के बाद ससुराल पक्ष ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा लेकर 50 लाख रुपये लेकर आए। ऐसा न करने पर उसके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने की जानकारी मिलने के बाद जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ उत्पीड़न और बढ़ गया।
आरोप है कि 25 मई 2025 की शाम करीब साढ़े छह बजे सास और ससुर ने मिलकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। महिला का कहना है कि उसे जमीन पर गिरा दिया गया, सास उसके ऊपर बैठ गई और ससुर ने उसके हाथ पकड़ लिए। पीड़िता के मुताबिक उसे बेहोश समझकर आरोपी आपस में बात कर रहे थे कि अब उसका काम तमाम हो गया है। इसी दौरान उसे होश आया और उसने अपने वकील को फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
घटना के बाद भी उसे इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया। अगले दिन उसने खुद 108 एंबुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया। बाद में उसके रिश्तेदार उसे इलाज के लिए पंजाब के जीरकपुर ले गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर भूपेंद्र सिंह, यशपाल कौर और भोला सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिक दर्ज कर ली गई है।
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पुलिस के अनुसार, कमलजीत कौर ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाह 17 नवंबर 2004 को पंजाब के मोगा में ज्वालापुर के राजनगर कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह अपने पति, सास यशपाल कौर और ससुर भोला सिंह के साथ ज्वालापुर स्थित आवास पर रहने लगी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने की बात कहकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
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महिला का आरोप है कि माता-पिता के निधन के बाद ससुराल पक्ष ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा लेकर 50 लाख रुपये लेकर आए। ऐसा न करने पर उसके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने की जानकारी मिलने के बाद जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ उत्पीड़न और बढ़ गया।
आरोप है कि 25 मई 2025 की शाम करीब साढ़े छह बजे सास और ससुर ने मिलकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। महिला का कहना है कि उसे जमीन पर गिरा दिया गया, सास उसके ऊपर बैठ गई और ससुर ने उसके हाथ पकड़ लिए। पीड़िता के मुताबिक उसे बेहोश समझकर आरोपी आपस में बात कर रहे थे कि अब उसका काम तमाम हो गया है। इसी दौरान उसे होश आया और उसने अपने वकील को फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
घटना के बाद भी उसे इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया। अगले दिन उसने खुद 108 एंबुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया। बाद में उसके रिश्तेदार उसे इलाज के लिए पंजाब के जीरकपुर ले गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर भूपेंद्र सिंह, यशपाल कौर और भोला सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिक दर्ज कर ली गई है।