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UK: नोटिस मिला तो घबराएं नहीं...वोटर लिस्ट में सुधार का है मौका, मतदाता सूची में विसंगतियों की जांच जारी

Tue, 04 Aug 2026 11:10 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Tue, 04 Aug 2026 11:10 AM IST
सार

मतदाता सूची सत्यापन के दौरान नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नाम कटना नहीं, बल्कि नाम, पता, आयु, फोटो आदि में संभावित त्रुटियों को दूर कर सूची को शुद्ध व पारदर्शी बनाना है। 

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Investigation into discrepancies in voter list continues
नोटिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 

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अगर आपको मतदाता सूची सत्यापन के दौरान नोटिस मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो और अन्य विवरणों में संभावित त्रुटियों की जांच कर रहा है ताकि सूची को अधिक शुद्ध और पारदर्शी बनाया जा सके। मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

नैनीताल जिले की प्रारूप निर्वाचक नामावली में कुल 6,93,325 मतदाता पंजीकृत हैं। सूची के सत्यापन के दौरान अब तक 2,35,085 मतदाताओं के सापेक्ष 1,51,084 मतदाताओं को नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने तकनीकी माध्यमों से मतदाता सूची में संभावित विसंगतियों की पहचान की है। इसमें 1,88,054 मामलों में विसंगतियां मिली हैं जबकि 47,031 मतदाताओं की मैपिंग अभी नहीं हो पाई है।

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम (प्रशासन) विवेक राय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में बताया कि प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे मामलों की जांच और सुनवाई कर रहे हैं।

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13 अगस्त तक दर्ज कराएं दावा-आपत्ति
एडीएम राय ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 13 अगस्त निर्धारित की गई है। इसके बाद 11 सितंबर तक सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने से छूट गया है या नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में कोई त्रुटि है तो वह निर्धारित अवधि में प्रपत्र-6, प्रपत्र-7 या प्रपत्र-8 के माध्यम से दावा अथवा आपत्ति दर्ज करा सकता है।

नोटिस जारी होने का मतलब नाम हटाना नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि केवल नोटिस जारी होने से किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटेगा। प्रत्येक मतदाता को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज की जांच और सुनवाई के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज का होना जरूरी है।

 

नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में 27,700 मतदाताओं को नोटिस
एसडीएम नवाजिश खलिक ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 27,700 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस का उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज छोटी-छोटी त्रुटियों को दूर करना है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी अफवाह पर ध्यान न दें और समय पर दस्तावेज के साथ सुनवाई में पहुंचकर जरूरी सुधार कराएं।

किस काम के लिए कौन सा फॉर्म

  • नया नाम जुड़वाने के लिए: प्रपत्र-6
  • नाम हटाने के लिए: प्रपत्र-7
  • नाम, पता या अन्य संशोधन/स्थानांतरण के लिए: प्रपत्र-8
     
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