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Uttarakhand: नैनीताल जिपं चुनाव मामले में सीबीसीआईडी से मांगी प्रगति रिपोर्ट, अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी

अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 19 Dec 2025 01:07 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल के मामले में आईजी सीबीसीआईडी को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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Uttarakhand High Court seeks progress report from CBI in Nainital Zilla Panchayat election case
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल के मामले में आईजी सीबीसीआईडी को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 दिसंबर की तिथि नियत की है।

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मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आईजी सीबीसीआईडी अरुण मोहन जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि पूरे मामले की जांच जारी है। इस पर खंडपीठ ने अब तक की गई जांच की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने को कहा। मामले के अनुसार 14 अगस्त 2025 को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
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आरोप है कि चुनाव के दौरान पांच जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की थी। इसी प्रकरण में जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने भी उच्च न्यायालय में अलग से याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की गई जिसके आधार पर उसे अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पुनर्मतदान कराए जाने की मांग की थी। अब हाईकोर्ट सीबीसीआईडी की जांच प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।

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