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शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर हुई चर्चा
Pauri
Updated Sun, 21 Apr 2013 05:30 AM IST
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पौड़ी। पाबौ प्रखंड के असहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर चर्चा हुई।
बीआरसी कोटली में आयोजित बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक भारत भूषण परमार ने कहा कि ब्लाक में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन अवैधानिक माना जाएगा। बैठक में प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को अपवंचित बच्चों के प्रवेश के बारे में भी जानकारी दी गई। आरटीई के नियमानुसार प्राइवेट विद्यालयों में सबसे छोटी कक्षा 25 फीसदी सीटों पर कमजोर और अपवंचित बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए गए। इस मौके उप खंड शिक्षा अधिकारी मिराज खान, ब्लाक सह समन्वयक गिरीश पंथ समेत कई मौजूद थे। संचालन नरेंद्र पुंडीर ने किया।
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बीआरसी कोटली में आयोजित बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक भारत भूषण परमार ने कहा कि ब्लाक में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन अवैधानिक माना जाएगा। बैठक में प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को अपवंचित बच्चों के प्रवेश के बारे में भी जानकारी दी गई। आरटीई के नियमानुसार प्राइवेट विद्यालयों में सबसे छोटी कक्षा 25 फीसदी सीटों पर कमजोर और अपवंचित बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए गए। इस मौके उप खंड शिक्षा अधिकारी मिराज खान, ब्लाक सह समन्वयक गिरीश पंथ समेत कई मौजूद थे। संचालन नरेंद्र पुंडीर ने किया।
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