फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Five thousand rupees fine on those found guilty of possessing illegal liquor

Pauri News: अवैध शराब रखने के दोषी पर पांच हजार का जुर्माना

Sat, 08 Aug 2026 06:07 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2026 06:07 PM IST
विज्ञापन
Five thousand rupees fine on those found guilty of possessing illegal liquor
पौड़ी। घुड़दौड़ी के निकट एक रिजॉर्ट से जब्त की गई अवैध शराब के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए न्यायालय समयावधि तक की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सिविल जज (सी.डि) व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी अमित भट्ट की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार 26 जुलाई 2025 को आबकारी निरीक्षक रविंद्र कुमार डिमरी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर टीम ने घुड़दौड़ी के निकट एक रिजॉर्ट में दबिश दी थी। तलाशी के दौरान एक कमरे में शराब की 12 बोतलें और 120 अद्दे के साथ ही आरोपी कुलदीप सिंह के कब्जे से 2,56,500 रुपये नकद बरामद किए गए थे। आबकारी टीम ने अदालत को बताया कि शराब रखने के संबंध में आरोपी के पास कोई लाइसेंस नहीं था। टीम ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 29 मई 2026 को वाद अदालत पहुंचा। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी के अपने बयान में बरामदगी स्वीकार किए जाने के आधार पर माना कि उसके खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम का आरोप पूरी तरह साबित होता है।
विज्ञापन

सजा के संबंध में आरोपी ने खुद को गरीब बताते हुए न्यूनतम अर्थदंड लगाए जाने का अनुरोध किया। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और आरोपी के बयान को देखते हुए उसे न्यायालय समयावधि तक की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed