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विधिक सेवा प्राधिकरण दे रहा निशुल्क सुविधा : सीजेएम
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Mon, 08 Dec 2025 04:32 PM IST
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पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की पहल पर विकासखंड कल्जीखाल में आयोजित बहुद्देशीय शिविर में लोगों ने कानून की मूलभूत जानकारियां दी गईं। इस मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं से अवगत कराया गया।
विकासखंड परिसर में रविवार को आयोजित शिविर का उद्घाटन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शहजाद ए वाहिद ने किया। उन्होंने महिलाओं को पॉक्सो एक्ट के तहत दी जाने वाली निशुल्क कानूनी सहायता एवं उनके अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने दुराचार के मामलों में पीड़ितों को न्याय की पैरवी कर मुआवजा देने के प्रावधानों से भी लोगों को रूबरू किया।
सिविल जज (सीडि) अमित भट्ट और सिविल जज/ सचिव डीएलएसए नाजिश कलीम ने अनुच्छेद 39 (ए) के तहत कानूनी सहायता के बारे में बताया। कहा कि प्राधिकरण की ओर से हर जरूरतमंद को निशुल्क विधिक पैरवी के लिए तहसील से लेकर राज्य स्तर तक अधिवक्ता व विधिक सहायता निशुल्क मुहैया कराई जा रही है। शिविर चार को दिव्यांग प्रमाण पत्र और नौ दिव्यांगजनाें को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख कल्जीखाल गीता देवी, ज्येष्ठ प्रमुख संजय पटवाल, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कमल बामराड़ा व महेश बलूनी, रिटेनर अधिवक्ता कुसुम नेगी, अमृता रावत, जिला पंचायत सदस्य सविता देवी, संजय डबराल, पीएलवी जगमोहन डांगी, सज्जन सिंह, विनोद कुमार आदि शामिल रहे।
नाट्य प्रस्तुति देकर छात्रों ने बाल विवाह पर किया कटाक्ष
शिविर में इंटर कॉलेज कल्जीखाल व कांसखेत के छात्र-छात्राओं ने नाट्य प्रस्तुतियां देकर बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर कटाक्ष किया। साथ ही युवाओं में नशा और नशीले पदार्थों के सेवन न करने के लिए लोगाें को जागरूक किया। इससे पूर्व छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दीं।
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विकासखंड परिसर में रविवार को आयोजित शिविर का उद्घाटन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शहजाद ए वाहिद ने किया। उन्होंने महिलाओं को पॉक्सो एक्ट के तहत दी जाने वाली निशुल्क कानूनी सहायता एवं उनके अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने दुराचार के मामलों में पीड़ितों को न्याय की पैरवी कर मुआवजा देने के प्रावधानों से भी लोगों को रूबरू किया।
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सिविल जज (सीडि) अमित भट्ट और सिविल जज/ सचिव डीएलएसए नाजिश कलीम ने अनुच्छेद 39 (ए) के तहत कानूनी सहायता के बारे में बताया। कहा कि प्राधिकरण की ओर से हर जरूरतमंद को निशुल्क विधिक पैरवी के लिए तहसील से लेकर राज्य स्तर तक अधिवक्ता व विधिक सहायता निशुल्क मुहैया कराई जा रही है। शिविर चार को दिव्यांग प्रमाण पत्र और नौ दिव्यांगजनाें को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख कल्जीखाल गीता देवी, ज्येष्ठ प्रमुख संजय पटवाल, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कमल बामराड़ा व महेश बलूनी, रिटेनर अधिवक्ता कुसुम नेगी, अमृता रावत, जिला पंचायत सदस्य सविता देवी, संजय डबराल, पीएलवी जगमोहन डांगी, सज्जन सिंह, विनोद कुमार आदि शामिल रहे।
नाट्य प्रस्तुति देकर छात्रों ने बाल विवाह पर किया कटाक्ष
शिविर में इंटर कॉलेज कल्जीखाल व कांसखेत के छात्र-छात्राओं ने नाट्य प्रस्तुतियां देकर बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर कटाक्ष किया। साथ ही युवाओं में नशा और नशीले पदार्थों के सेवन न करने के लिए लोगाें को जागरूक किया। इससे पूर्व छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दीं।