सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jodhpur News ›   Supreme Court Rejects Plea to Cancel Asaram Bapu Bail Rajasthan High Court to Decide Pending Appeal

Rajasthan: SC ने आसाराम बापू को मिली जमानत रद्द करने की याचिका ठुकराई, राजस्थान हाई कोर्ट से किया यह अनुरोध

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/जयपुर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Mon, 08 Dec 2025 03:13 PM IST
सार

Asaram Bapu Bail News: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम चिकित्सा जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता की याचिका खारिज की। साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट से 2018 से लंबित आपराधिक अपील का तीन माह में निस्तारण करने का अनुरोध किया।
 

विज्ञापन
Supreme Court Rejects Plea to Cancel Asaram Bapu Bail Rajasthan High Court to Decide Pending Appeal
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को मिली जमानत रद्द करने की याचिका ठुकराई - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

स्वयंभू संत आसाराम बापू से जुड़े बहुचर्चित यौन-शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मिली अंतरिम चिकित्सा जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सोमवार को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दी गई राहत में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। हालांकि अदालत ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि वर्ष 2018 से लंबित आपराधिक अपील का शीघ्र निस्तारण आवश्यक है और राजस्थान हाई कोर्ट से इसे तीन माह के भीतर निपटाने का अनुरोध किया।

Trending Videos

 
पीठ और सुनवाई का विवरण
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने की। पीठ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में हाई कोर्ट द्वारा दी गई चिकित्सा जमानत को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता, लेकिन मामले की लंबित स्थिति निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
शिकायतकर्ता की आपत्तियां
शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि IPC और POCSO अधिनियम के तहत गंभीर आरोपों में दोषसिद्ध व्यक्ति को इस तरह से बार-बार अंतरिम राहत देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आसाराम ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और चिकित्सा जमानत की अवधि के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया। साथ ही यह भी तर्क रखा गया कि आसाराम ऐसी ‘वनस्पतिक अवस्था’ में नहीं हैं, जैसा कि हाई कोर्ट के आदेशों में दर्शाया गया था।
 
राज्य और बचाव पक्ष की भूमिका
आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने पक्ष रखा। वहीं राजस्थान राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा और अधिवक्ता सोनाली गौर उपस्थित रहे। राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने शिकायतकर्ता की आपत्तियों का समर्थन करते हुए अपील की असामान्य देरी और पूर्व में ज़मानत शर्तों के उल्लंघन की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया।
 
सजा और लंबित अपील का संदर्भ
ट्रायल कोर्ट ने 15 अप्रैल 2018 को आसाराम बापू को IPC की धाराओं 370(4), 342, 506, 376-D, 376(2)(F) तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील उसी वर्ष राजस्थान हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जो तब से लंबित है। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई बार शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें- Kota News: कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी से हड़कंप, परिसर की घेराबंदी कर सघन जांच, नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु
 
हाई कोर्ट की अंतरिम चिकित्सा जमानत
राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की उम्र, जो वर्तमान में 86 वर्ष है और उनकी चिकित्सकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपील के अंतिम निर्णय तक उनकी सजा को निलंबित कर अंतरिम चिकित्सा जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने यह राहत देते समय कुछ शर्तें भी तय की थीं, जिनमें भारत से बाहर न जाने, नियमित अंतराल पर चिकित्सा रिपोर्ट दाखिल करने और निर्धारित अवधि पूरी होने पर संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष आत्मसमर्पण करने जैसी शर्तें शामिल हैं।
 
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को रद्द करने की मांग ठुकराते हुए कहा कि इस स्तर पर उसमें दखल उचित नहीं होगा। साथ ही अदालत ने यह भी माना कि इतने वर्षों से लंबित अपील का शीघ्र निस्तारण न्यायहित में आवश्यक है। इसी कारण राजस्थान हाई कोर्ट से आग्रह किया गया कि वह तीन माह की समय-सीमा के भीतर अपील की सुनवाई कर निर्णय सुनाए।

यह भी पढ़ें- IndiGo Crisis: इंडिगो की जयपुर एयरपोर्ट पर 7 फ्लाइट्स आज भी कैंसल, ज्यादातर उड़ाने शुरू हुईं


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed