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Pauri News: ऑनलाइन बैठकों के लिए विवि ने जारी की अधिसूचना
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Fri, 15 May 2026 06:21 PM IST
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- 20 मई के बाद निर्धारित बैठकों के लिए नियम लागू
श्रीनगर l गढ़वाल विश्वविद्यालय में अब अधिकांश प्रशासनिक व शैक्षणिक बैठकें ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. वाईपी रैवानी ने अधिसूचना जारी कर दी है। विवि के इस निर्णय से ईंधन की खपत कम होने के साथ ही विवि के खर्चों में भी कमी आएगी। विवि के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह के निर्देशों पर जारी आदेश में कहा गया है कि ईंधन संरक्षण व पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए किए गए आह्वान के अनुपालन में 20 मई 2026 के बाद निर्धारित सभी ऐसी बैठकें जिनमें बाहरी विशेषज्ञों व सदस्यों की यात्रा आवश्यक होती हैं, अगले आदेश तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएंगी। बताया कि गढ़वाल विवि कि बोर्ड आफ स्टडी (बीओएस), विद्यालय बोर्ड, विद्या परिषद, कार्य परिषद, वित्त समिति, चयन समितियों, विभागीय समितियों समेत अन्य समान प्रकृति की बैठकों को ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। कहा यदि किसी अपरिहार्य व असाधारण परिस्थिति में बाहरी प्रतिभागियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक हो तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
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श्रीनगर l गढ़वाल विश्वविद्यालय में अब अधिकांश प्रशासनिक व शैक्षणिक बैठकें ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. वाईपी रैवानी ने अधिसूचना जारी कर दी है। विवि के इस निर्णय से ईंधन की खपत कम होने के साथ ही विवि के खर्चों में भी कमी आएगी। विवि के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह के निर्देशों पर जारी आदेश में कहा गया है कि ईंधन संरक्षण व पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए किए गए आह्वान के अनुपालन में 20 मई 2026 के बाद निर्धारित सभी ऐसी बैठकें जिनमें बाहरी विशेषज्ञों व सदस्यों की यात्रा आवश्यक होती हैं, अगले आदेश तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएंगी। बताया कि गढ़वाल विवि कि बोर्ड आफ स्टडी (बीओएस), विद्यालय बोर्ड, विद्या परिषद, कार्य परिषद, वित्त समिति, चयन समितियों, विभागीय समितियों समेत अन्य समान प्रकृति की बैठकों को ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। कहा यदि किसी अपरिहार्य व असाधारण परिस्थिति में बाहरी प्रतिभागियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक हो तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।