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Champawat: नाबालिग प्रकरण में एक और प्राथमिकी दर्ज, अब पीड़िता के पिता की ओर से नामजद तहरीर सौंपी गई

संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Wed, 13 May 2026 01:30 PM IST
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सार

चंपावत के सल्ली गांव में नाबालिग प्रकरण में पीड़िता के पिता की तहरीर पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दी है।

Another FIR registered in Champawat in connection with a minor case
जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

चंपावत के सल्ली गांव में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित दरिंदगी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। नाबालिग के पिता की ओर से कोतवाली चंपावत में फिर एक बार और नामजद तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दी है। पुलिस का कहना है कि पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है।

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सोमवार शाम को पीड़िता के पिता ने कोतवाली चंपावत में सल्ली निवासी कमल रावत, कनलगांव निवासी उसकी महिला मित्र अर्जिता राय और बनबसा निवासी आनंद सिंह माहरा के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने तहरीर में बताया तीनों ने उनकी नाबालिग पुत्री को लालच देकर उसे निर्वस्त्र कर उसकी फोटो और वीडियो को वायरल किया। इसके अलावा कमल रावत ने उन्हें धोखे में रख कर कोतवाली में गलत प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं, कोतवाली प्रभारी बच्ची सिंह रावत ने कहा कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कोतवाली में नामजद तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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ये था मामला
मामले के अनुसार, बीती छह मई को सल्ली गांव में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था। तब पुलिस ने नाबालिग के पिता की तहरीर पर नामजद पूर्व प्रधान पूरन सिंह रावत, विनोद सिंह रावत और नवीन सिंह रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने मामले की विवेचना की इसके बाद बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना को फर्जी और बदले की भावना से रचा साजिश बताया। शुक्रवार को साजिश के तहत फंसे विनोद सिंह रावत के पिता ने साजिशकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर पर षड्यंत्र रचकर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के आरोप में सल्ली निवासी कमल रावत, कनलगांव निवासी उसकी महिला मित्र अर्जिता राय और बनबसा निवासी आनंद सिंह माहरा के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की, इसके बाद पुलिस ने कमल रावत और अर्जिता राय को जेल भेज दिया। पुलिस साजिश में शामिल नामजद आरोपी आनंद सिंह महरा के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस ने दावा किया है कि उसे जल्द साक्ष्य संकलन के बाद गिरफ्तार करेगी।

तहरीर के आधार पर कोतवाली चंपावत में तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ 217, 230, 351(2), 353 (1) (बी), 61 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 11, 12, 22, 23 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पुलिस मामले साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है। - रेखा यादव, एसपी, चंपावत

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