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Pithoragarh News: अदालत से.... चोरी के चार दोषियों को एक-एक साल की सजा और जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 10:41 PM IST
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From the court... Four convicted of theft sentenced to one year in prison each and fined
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चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी की अदालत ने स्कूल से सामान चोरी के मामले में चार दोषियों को एक-एक वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

यह चोरी वर्ष 2023 में महात्मा गांधी राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय टनकपुर में हुई थी। चोरों ने स्मार्ट कंप्यूटर लैब से दो लैपटॉप, एक एलईडी पैनल, प्रोजेक्टर, इन्वर्टर और टीवी सेट चुराए थे। बच्चों के मिड डे मील में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी चोरी हुए थे। योगेश आर्या निवासी ग्राम बोहरागोठ, विकास सक्सेना निवासी वार्ड नंबर पांच, शुभम आर्या उर्फ भूली निवासी वार्ड नंबर सात इमली पड़ाव और विशाल सागर उर्फ चिंपू निवासी वार्ड नंबर एक शारदा चुंगी टनकपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 और 411 के तहत दोषी पाया गया। धारा 427 के तहत उन पर 500-500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने साक्ष्यों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया। सहायक लोक अभियोजक गौरव अग्रवाल ने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आठ गवाह परीक्षित करवाए, 31 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए और 16 वस्तुओं को प्रदर्शित करवाया।
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